उदयपुर ? . बीएसटीसी परीक्षा में मूल आवेदक के बजाय अन्य युवक को परीक्षा में बिठाने की साजिश के मामले में आरोपित की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। साचौर निवासी आरोपित राजूराम विश्नोई ने तीसरी बार जमानत अर्जी पेश की गई थी, जिस पर अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है।
प्रकरण के अनुसार विनोद कुमार ने 30 अप्रेल 2017 को रिपोर्ट दी थी कि हैप्पी होम स्कूल में बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा के दौरान परिवीक्षक अनीता सालवी एवं सरोज कोठारी ने परीक्षार्थी सुभाषचंद की आईडी व फोटो का मिलान किया। इसमें फोटो कुछ संदेहास्पद लगा। इस दौरान सामने आया कि आवेदक सुभाष की जगह प्रकाशचंद्र परीक्षा दे रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपित राजू और प्रकाश ने मिलकर परीक्षा में बैठने की साजिश की। प्रकाश परीक्षा में सुभाष चंद्र गमार बनकर बैठा। मामले में अदालत ने आरोपित राजूराम की ओर से पेश जमानत खारिज कर दी। इससे पहले अदालत ने मामले में ही दो अन्य आरोपितों की जमानत खारिज की थी।
वारदात उदयलाल पुत्र कमल तेली के मकान में हुई, जब परिवार ऊपर कमरे में सो रहा था। चोर एक बैग उठा ले गए, जिसमें कीमती सामान व रुपए रखे थे। आवाज नहीं होने से परिवार के सदस्यों में से कोई नहीं जागा। सुबह जागने पर मेन गेट खुला मिला। मकान के सामने बाड़े में घर का बैग खुला मिला। उदयलाल के अनुसार चोर इस बैग से सोने के टॉप्स, एक तोला वजनी मंगलसूत्र, 35 तोला चांदी के पायजेब तथा छह हजार रुपए ले गए। सूचना पर सेमारी थाना पुलिस ने मुआयना किया।