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उदयपुर

कमाई खूब पर नियमों की गाज चंद पर

– आठ माह में केवल ४८ पर कार्रवाई- करोड़ों का राजस्व जुटाता, लेकिन कार्रवाई चंद

उदयपुरDec 11, 2019 / 11:50 am

bhuvanesh pandya

कमाई खूब पर नियमों की गाज चंद पर

कमाई खूब पर नियमों की गाज चंद पर

भुवनेश पण्ड्या

उदयपुर. खान विभाग तिजोरी भरने में लगा है, लेकिन नियमों के पालन को लेकर विभाग ने केवल चंद कार्रवाई की है। सरकार की ओर से दिए गए राजस्व लक्ष्य की पूर्ति में तो विभाग नहीं पिछड़ा, लेकिन गत आठ माह में हुई कार्रवाई पर नजर डालं तो स्थिति खुलकर सामने आ जाएगी।
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आठ माह में ४८ पर कार्रवाई, २२३ शास्ति आरोपित- खान अधिनियम, 1952 के सेक्शन 17, धात्विकीय खान विनियम, 1961 के विनियम 34 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 30 के प्रावधान में इसे शामिल किया गया है। इसमें शास्ति आरोपण की कार्रवाई खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार की ओर से की जाती है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 30 के उल्लंघन पर विभाग की ओर से 8 माह में 48 खनन पट्टाक्वारी लाइसेंस निरस्त किए गए हैं तथा 223 प्रकरणों में शास्ति आरोपित की गई है।

ये है नियम-कानूनखनन पट्टा क्वारी लाइसेंस जारी होने के बाद खनन कार्य प्रारंभ करने को लेकर खान विभाग की ओर से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अन्तर्गत पृथक से अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। यद्यपि खनन कार्य शुरू करने से पूर्व नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत योग्यताधारी प्रबंधक की नियुक्ति करना जरूरी, लेकिन खान धारक की ओर से खनन पट्टा क्वारी लाइसेंस जारी होने के बाद नियम 30 का उल्लंघन करते पाए जाने पर खान धारक को नियमानुसार नोटिस जारी कर शास्ति आरोपित करने अथवा खनन पट्टा क्वारी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है।इसलिए जरूरी है योग्यताधारी प्रबंधक- खान धारक डीप ***** ब्लास्टिंग, भारी मशीनों का उपयोग होता है, इसकी समझ प्रबंधक में होनी जरूरी है।- खनन पट्टा धारकों को खनिज निर्गमन के लिए ऑनलाइन रवन्ना जारी किए जा रहे हैं। खान धारक की ओर से नोटिस के बावजूद योग्यताधारी व्यक्ति का नियोजन न करने की स्थिति में खनन पट्टा खण्डित कर ई रवन्ना जारी करना बंद किया जाता है।
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कुल इतनी खानों में हो रहा खननराज्य में 877 खानों में उपरोक्त अनुमति प्राप्त कर खनन कार्य किया जा रहा है। बावजूद इसके कार्रवाई केवल गिने-चुनों पर ही हो रही है।

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में खनिज के माध्यम से राजस्व वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। गत पांंच वर्षों में निर्धारित लक्ष्य व पूर्ति : राशि करोड़ मेंवर्ष- बजट अनुमान- संशोधित बजट अनुमान-2014,15- 3860.00- 3566.002015,16- 4135.00-4250.002016,17-5200.00- 4200.002017.18- 5200.00- 4900.002018.19- 5800.00- 6000.00
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उक्त लक्ष्यों के मुकाबले प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्तिराशि करोड़ मेंवर्ष- राजस्व प्राप्ति2014,15- 3635.462015,16- 3782.112016,17-4233.742017,18- 4521.522018,19- 5301.48

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एेसे तय होता है राजस्ववर्ष 2014,15 व 2016,17 में विभाग की ओर से संशोधित बजट अनुमान से अधिक राजस्व प्राप्ति की गई है। शेष तीन वर्षों में भी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से वसूली के पूर्ण प्रयास करते हुए अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की गई है। खनन राजस्व, खनन किए गए खनिज की मात्रा पर निर्भर करता है, जिसकी मांग बाजार से निर्धारित होती है।

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