ईएसआईसी बीमित व्यक्ति की अगर कोविड से मौत तो परिजन का सहारा बनी सरकार, दे रही पेंशन
ईएसआईसी बीमित व्यक्ति की अगर कोविड से मौत तो परिजन का सहारा बनी सरकार, दे रही पेंशन
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
कोरोना से जान गंवाने वाले ईएसआईसी बीमित के आश्रित को कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोविड-19 रिलीफ स्कीम के तहत उनके आश्रितों को पेंशन देगी। वहीं कोविड से ठीक होकर वापस लौटे बीमित को उनके क्वांरटिन अवधि का भी 70 फीसदी पैसा लौटा दिया। अभी उदयपुर में भी ऐसे 229 बीमित को 12.85 लाख का भुगतान किया है तथा 50 और बीमित का क्लेम स्वीकार किया है।कोविड-19 महामारी के चलते देश के कारखानों, संस्थानों में कार्यरत कई श्रमिक काल के ग्रास बन गए। परिवार में कमाने वालों की अकाल मौत के कारण आश्रितों की हालत खराब हो गई। ऐसे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने श्रमिकों के परिवार वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए इएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम को मंजूरी देकर बहुत बड़ी राहत दी है। इस कल्याणकारी योजना को उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भी व्यापक स्तर पर चलाया गया है।
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योजना का लाभ
योजना का मकसद ईएसआईसी के दायरे में आने वाले बीमित कर्मचारियों कोविड-19 से मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। अब किसी भी पात्र ईएसआईसी कार्डधारक की कोरोना से मौत होने पर तुरंत ईएसआईसी की ओर से मृतक पर निर्भर परिवारजनों को वित्तीय राहत मुहैया कराई जा रही है। प्रति बीमित व्यक्ति को उसकी आय का हिस्सा मिलेगा, न्यूनतम राहत 1800 रुपए प्रतिमाह होगी। ईएसआईसी के तहत आने वाले कर्मचारी ईएसआई एक्ट के अंतर्गत बीमित होते है। बीमित श्रमिक,कर्मचारी की कोविड के मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को उनके बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह स्कीम 24 मार्च 2020 से प्रभावी है।
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229 को किया भुगतान
उदयपुर में 229 बीमित को 12.85 लाख का भुगतान किया है। इनमें वे श्रमिक शामिल थे जो बीमित थे, इसके अलावा 50 और बीमित का क्लेम स्वीकार किया है। कोरोना में मृतक कार्मिकों के आश्रितों को लेकर पेंशन की व्यवस्था की है। इनमें मृतक आश्रितों में माता-पिता, पत्नी व बच्चे शामिल है। उन्हें विधि के अनुकूल पैसा की व्यवस्था की गई है।
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इनका कहना
कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला संस्थान है। यह संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न हितलाभ जैसे चिकित्सा हितलाभ, बीमारी हितलाभ, स्थायी एवं अस्थाई अपंगता हितलाभ, मातृत्व हितलाभ एवं बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सरकार ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम के तहत उनके आश्रितों को पेंशन की भी व्यवस्था की है।
अशोक कुमार रावत, क्षेत्रीय निदेशक