अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) सीएल देवासी ने बताया कि सरकार ने नई नीति में ठेकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी है, इसकी वजह से शराब दुकानों की लॉटरी के प्रति ठेकेदारों का रुझान बढ़ा है। अनुज्ञाधारी को अंग्रेजी मदिरा पर 20 फीसदी के स्थान पर 24 फीसदी मार्जिन मिलेगा, जबकि बीयर पर 22 फीसदी के स्थान पर 25 फीसदी मुनाफा होगा। अनुमोदन की सुरक्षा राशि 10 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसी पॉलिसी में अनुज्ञाधारी को एमआरपी पर 5 रुपए के गुणांक से राउण्ड ऑफ की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे 85 रुपए के स्थान पर 90 रुपए दुकानदार पव्वे के ले सकता है। देवासी ने बताया कि नई पॉलिसी में दुकानदार को माल बिक्री की सुविधा दी गई है। कोटा ट्रांसफर की सुविधा के तहत दुकानदार शराब नहीं बिकने पर पड़ोसी किसी भी अनुज्ञाधारी को शराब बेच सकता है।