भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र प्रसाद डिढारिया के अनुसार 30 दिसंबर 2015 को परिवादी नन्दलाल उपाध्याय की ओर से चक 17 एसटीबी स्थित पालीवाल सूरतगढ़ की फर्म अमिताभ फ्लाईएश ब्रिक्स में लगे थ्री फेस
विद्युत कनेक्शन को छह घंटे विद्युत सप्लाई के स्थान पर 24 घंटे सप्लाई कराने की एवज में सूरतगढ़ शहर कनिष्ठ अभियंता आशीष मूंदड़ा ने पचास हजार रुपए रिश्वत मांगी। उपाध्याय ने परिवाद बीकानेर कार्यालय में दिया। इसके बाद एक जनवरी 2016 को मामले का सत्यापन कराया, जिसमें चालीस हजार रुपए रिश्वत लेना तय किया लेकिन बाद में आरोपित की ओर से रिश्वत नहीं लेने पर उक्त प्रकरण मांग के आधार पर दर्ज किया गया। इसका अनुसंधान ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर में किया गया।
अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। उसे गिरफ्तार करने के लिए कई बार ठिकानों पर दबिश की गई। शनिवार को आरोपित कनिष्ठ अभियंता आशीष मूंदड़ा पुत्र विनोद कुमार मूंदड़ा निवासी भगत सिंह चौक वार्ड नंबर चौदह पुराना सूरतगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित को सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम श्रीगंगानगर में पेश किया गया, जहां से उसे 12 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए।