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उदयपुर

छह राज्यों से आने वालों को होटल के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

– जिला प्रशासन ने ये जारी किए सख्त निर्देश
– एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग व्यवस्था- जिला स्तरीय टास्क फ ोर्स की बैठक में कलक्टर का निर्देश
– शाम को सरकार ने भी जारी किए आदेश

उदयपुरMar 07, 2021 / 08:23 am

bhuvanesh pandya

छह राज्यों से आने वालों को होटल के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

छह राज्यों से आने वालों को होटल के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

भुवनेश पंड्या

उदयपुर. उदयपुर के होटल में अब छह राज्यों से आने वाले व्यक्ति को प्रवेश देने से पहले उसके आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पहले केरल और महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए ही जरूरी थी, लेकिन अब केरल और महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश के यात्रियों को भी बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के किसी भी मेहमान को होटल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की टीम बनाई गई है, जो नियमित रूप से होटल में ठहरने वाले मेहमानों की सूचना की ऑडिट करेगी। छह राज्यों से कोई व्यक्ति बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के होटल में ठहरता है तो होटल संचालक को यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने तक वह व्यक्ति होटल के कमरे में रहेगा। होटल में ठहरने के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो संचालक जिला प्रशासन को सूचना देगाा। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान भी महाराष्ट्र और केरल से आने वाले व्यक्ति को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी, तभी होटल में कमरा बुक होगा। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के अन्य उपायों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई।
कलक्टर ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में किसी को जरूरी सामग्री के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए।
– एयरपोर्ट पर बढ़ेगी सख्ती: कलक्टर देवड़ा ने डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए कि एयरलाइंस कंपनियां महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लेने के बाद ही यात्रियों को विमान में प्रवेश की अनुमति दें। कलक्टर ने डबोक एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा।

– जिला परिवहन अधिकारी को टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर के साथ सामंजस्य स्थापित कर यात्रियों की स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने कहा कि टैक्सी चालक और प्राइवेट बस ऑपरेटर भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही न बरतें। एयरलाइन कंपनियों, होटल व्यवसायी, टूर एंड ट्रेवल्स संचालको के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने की चर्चा की। सभी ने सहयोग का भरोसा दिलाया।
– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कटेगा चालान: बैठक के दौरान सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने सड़क किनारे चाट-पकौड़ी और चाय की दुकानों पर सुबह शाम उमडऩे वाली भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई। इस पर एसपी डॉ राजीव पचार ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर व बिना मास्क घूमने पर चालान काटने के निर्देश दिए।
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बैठक में एसपी डॉ. राजीव पचार, यूआईटी सचिव अरुण हसीजा, आरएनटी प्राचार्य डॉ. लाखन पोसवाल, नगर निगम कमिश्नर हिम्मत सिंह बारहठ, जिला परिषद सीईओ डॉ. मंजू, एडीएम अशोक कुमार व ओपी बुनकर मौजूद थे।
– विद्यालयों में कक्षा, परीक्षा में सोशल डिस्टंेसिंग व मास्क की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी।
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– स्कूलों में प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, प्रशिक्षण शिविर नहीं होंगे, इसके लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया गया।
– सभी हॉस्टल के विद्यार्थियों की आइएलआइ स्क्रीनिंग होगी, लक्षण पर सीएमएचआे द्वारा सेंपलिंग करवाई जाएगी।
– रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सड़क पर चेक पोस्ट रहेंगे। बडे़ मेले नहीं लगेंगे।
– महाराष्ट्र और केरल के यात्रियों की ७२ घंटे के बीच की गई आरटीपीसीआर जांच प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।

– जिला प्रशासन की ओर से दल गठित किया जा रहा है, जो सोमवार से प्रतिदिन दस होटल्स की जांच कर कोरोना गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करेगा। पालना नहीं होने पर कार्रवाई होगी।
– पुलिस व प्रशासनिक टीम व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों, रेस्टोरेंट पर नियमित जांच करेगी।
– सभी बस ऑपरेटर मंगलवार से एक फॉरमेट प्रतिदिन भरकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को देंगे, इसमें यात्री का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, कहां से कहां तक यात्रा व आरटीपीसीआर रिपोर्ट में क्या है, ये देना होगा।
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