एटीएस ने 15 सितंबर को उदयपुर के गोविन्दनगर सेक्टर-13 निवासी प्रॉपर्टी डीलर विकास सुहालका सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया था।
जयपुर ? के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-10 न्यायालय ने मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे भूपालपुरा निवासी सुमित भंडारी, गजसिंह की बाड़ी निवासी संजय तलेसरा, सेक्टर-5 हिरणमगरी निवासी पारस बोल्या, अम्बावगढ़ निवासी हसन पालीवाला, सेक्टर-11 निवासी जयशंकर राय, ज्योतिनगर सौभागपुरा निवासी रविकांत त्रिपाठी, नवरत्न सुखेर निवासी दीपक परिहार व 80 फीट निवासी इंतखाब आलम की जमानत स्वीकार कर ली है। सभी को 25-25 हजार रुपए जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।
READ MORE: Illegal Arms License Case: जयपुर के हथियार व्यापारी और भीलवाड़ा के हिस्ट्रीशीटर ने भी बनाए ये लाइसेंस आरोपितों के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि एटीएस टीम ने उदयपुर के शंभूसिंह को परिवादी बनाया, उसने जिस तरीके से लाइसेंस व हथियार लिए है, उसी तरीके से भंडारी व बोल्या ने भी
अजमेर की फर्मी वली मोहम्मद एंड संस से हथियार लिए हैं। इसके लिए विधिक तरीके से उदयपुर के मूल दस्तावेज, आधार कार्ड पेश किए गए। अजमेर की वली मोहम्मद एंड संस से जो हथियार खरीदे गए, उसके बिल में आरएसटी व सीएसटी नम्बर होने से वह सरकार की ओर से अधिकृत माना गया है। अगर वह फर्जी है तो पहले उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सभी को जमानत पर छोड़ दिया। इस दौरान सभी को पाबंद किया गया कि वे देश छोडकऱ नहीं जाएंगे, नियमित पेशियों पर उपस्थित होगा व अनुसंधान में मदद करेंगे।