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उदयपुर

ILLEGAL ARMS LICENSE CASE: रसूखदारों को मिली जमानत, देश नहीं छोडऩे को पाबंद

जम्मू-कश्मीर के फर्जी लाइसेंस से अवैध हथियार का मामला

उदयपुरSep 21, 2017 / 01:03 pm

Mohammed illiyas

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उदयपुर/जयपुर . जम्मू-कश्मीर के फर्जी लाइसेंस से अवैध हथियार रखने के मामले में उदयपुर से गिरफ्तार दस आरोपितों में से आठ को बुधवार को जमानत मिल गई मगर न्यायालय ने उन्हें देश नहीं छोडऩे के लिए पाबंद किया है। इधर, आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की जांच में सामने आया कि अवैध हथियार से उदयपुर ही नहीं, पाली में भी एक हत्या हुई थी। ऐसे में एटीएस टीम ने इस हत्या को रिकॉर्ड पर लिया है। इस बीच, पुलिस वल्लभनगर में हुई युवक की हत्या के मामले में जेल में बंद विकास सुहालका को प्रोडेक्शन वारंट लेकर उदयपुर पहुंची।
एटीएस ने 15 सितंबर को उदयपुर के गोविन्दनगर सेक्टर-13 निवासी प्रॉपर्टी डीलर विकास सुहालका सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया था। जयपुर ? के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-10 न्यायालय ने मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे भूपालपुरा निवासी सुमित भंडारी, गजसिंह की बाड़ी निवासी संजय तलेसरा, सेक्टर-5 हिरणमगरी निवासी पारस बोल्या, अम्बावगढ़ निवासी हसन पालीवाला, सेक्टर-11 निवासी जयशंकर राय, ज्योतिनगर सौभागपुरा निवासी रविकांत त्रिपाठी, नवरत्न सुखेर निवासी दीपक परिहार व 80 फीट निवासी इंतखाब आलम की जमानत स्वीकार कर ली है। सभी को 25-25 हजार रुपए जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।
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आरोपितों के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि एटीएस टीम ने उदयपुर के शंभूसिंह को परिवादी बनाया, उसने जिस तरीके से लाइसेंस व हथियार लिए है, उसी तरीके से भंडारी व बोल्या ने भी अजमेर की फर्मी वली मोहम्मद एंड संस से हथियार लिए हैं। इसके लिए विधिक तरीके से उदयपुर के मूल दस्तावेज, आधार कार्ड पेश किए गए। अजमेर की वली मोहम्मद एंड संस से जो हथियार खरीदे गए, उसके बिल में आरएसटी व सीएसटी नम्बर होने से वह सरकार की ओर से अधिकृत माना गया है। अगर वह फर्जी है तो पहले उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सभी को जमानत पर छोड़ दिया। इस दौरान सभी को पाबंद किया गया कि वे देश छोडकऱ नहीं जाएंगे, नियमित पेशियों पर उपस्थित होगा व अनुसंधान में मदद करेंगे।

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