व्यवसायियों की ओर से टीडीएस सहित टैक्स की प्रक्रियाओं संबंधी सवाल किए गए। इस पर आयकर अधिकारियों ने सरलता से समझाया गया। जमीन बेचते, मकान खरीदते समय व्यापारियों को मिलने वाली कैपिटल गेन सुविधा की जानकारी दी। मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा ने कहा कि देश की प्रगति के लिए आयकर विभाग टैक्स के माध्यम से राजस्व जुटाता है। ये विभाग देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। प्रत्येक करदाता सही तरीके से समय पर टैक्स जमा कराके राष्ट्र प्रगति में भागीदार बन सकता है। प्रधान आयकर आयुक्त राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। ऐसे में करदाता अंतिम तिथि से पहले व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। एडिशनल कमिश्नर (टीडीएस) रतनसिंह ने व्यवसायियों की टीडीएस संबंधी जिज्ञासा को शांत किया। कमिश्नर (अपील) अल्का राजवंशी जैन ने भी संबोधित किया।
बताया गया कि मुख्य आयकर आयुक्त से प्रत्येक बुधवार दोपहर 3 से 5 बजे तक सुनवाई की जाती है। व्यवसायी इस समय आकर टैक्स संबंधी किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मुख्य आयकर आयुक्त ने वाट्सएप और मैसेज से भी समस्या स्वीकारना बताते हुए अपना मोबाइल नम्बर साझा किया।