READ MORE: दशावतार लीला में मुखर हुई भाव भंगिमाएं अपनों पर नहीं लागू नहीं होते कायदे एमवी एक्ट 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पुलिसकर्मी हर वाहन को रोक रही थी। दस्तावेज एवं हेलमेट के अभाव में भी कई चालान बनाए गए मगर इस दौरान बिना हेलमेट पहने कई वाहन चालक चौराहों से गुजरते रहे। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों के खिलाफ कार्रवाई से परहेज किया गया। बता दें कि वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर कार्रवाई करने वाली पुलिस के सरकारी वाहनों में ही सीट बेल्ट नहीं है।
READ MORE: डांस के जरिये दिया नशे को बाय-बाय कहने का पैगाम… देखिए वीडयो… ये है नियम, घर पहुंचा दिया जाता है चालान कार्रवाई के नाम पर पुलिस चलते वाहन से चाबी नहीं निकाल सकती। पुलिस को इतने अधिकार नहीं हैं। भगाकर वाहन ले जाने वाले वाहन संचालकों का नंबर दर्ज कर उनके घर चालान भेजने की कानून में व्यवस्था है।
प्रवीण खण्डेलवाल, अधिवक्ता एवं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष किसी ने एेसा किया तो गलत है पीछे से दुपहिया वाहनों की चाबी खींचने की गलती किसी एक पुलिसकर्मी ने की होगी। एेसा करना तो नहीं चाहिए। फिर भी इस बारे में एक बार फिर से निर्देश देकर जानकारी दी जाएगी।
राजेंद्र प्रसाद गोयल, एसपी