READ MORE : Sohrabuddin-Tulsi Encounter Case : इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान पर चार्ज फ्रेम हुआ, आईपीएस विपुल अग्रवाल को मिला समय न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने इससे पूर्व लोक अदालत की भावना से सभी पक्षी एवं विपक्षियों को अदालत में बुलाया और फैसला वादी परिवार के हित में हुआ।
प्रकरण के अनुसार जगदीश चौक निवासी जगदीश आचार्य ने किराएदार गणेशदत्त श्रीमाली सहित सात किराएदारों के खिलाफ ब्रह्मपुरी में 46,453 वर्ग फीट भूखण्ड को खाली करवाने के लिए वाद दायर किया था। मामले में वादी की वर्ष 2003 में मौत हो गई थी। इसी प्रकार 6 किराएदार अपनी आयु पूरी कर रूखसत ले चुके हैं। मामले में वादी के दो पुत्र प्रेमप्रकाश और दिनेश आचार्य तथा प्रतिवादियों के परिजन मामले को लड़ रहे थे। मामले में राजीनामे के बाद अदालत ने फैसला वादी के हित में दिया।
प्रकरण के अनुसार जगदीश चौक निवासी जगदीश आचार्य ने किराएदार गणेशदत्त श्रीमाली सहित सात किराएदारों के खिलाफ ब्रह्मपुरी में 46,453 वर्ग फीट भूखण्ड को खाली करवाने के लिए वाद दायर किया था। मामले में वादी की वर्ष 2003 में मौत हो गई थी। इसी प्रकार 6 किराएदार अपनी आयु पूरी कर रूखसत ले चुके हैं। मामले में वादी के दो पुत्र प्रेमप्रकाश और दिनेश आचार्य तथा प्रतिवादियों के परिजन मामले को लड़ रहे थे। मामले में राजीनामे के बाद अदालत ने फैसला वादी के हित में दिया।
हमले का आरोपित न्यायिक अभिरक्षा में
मावली (निसं). कुछ दिनो पहले लदानी सरपंच के पिता पर जानलेवा हमला करने के आरोपित को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाधिकारी विश्नोई ने बताया कि 1 2 अक्टूबर को लदानी सरपंच कैलाश बैरवा के पिता भगवानलाल बैरवा पर गांव के ही सुरेश जाट ने लट्ठ से वार कर दिया। जिससे वे गंभीर घायल हो गए थे। हमले के बाद से आरोपित था। पुलिस ने गुरुवार को उसे पकड़ कर न्यायालय में पेश, जहां से एक दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मावली (निसं). कुछ दिनो पहले लदानी सरपंच के पिता पर जानलेवा हमला करने के आरोपित को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाधिकारी विश्नोई ने बताया कि 1 2 अक्टूबर को लदानी सरपंच कैलाश बैरवा के पिता भगवानलाल बैरवा पर गांव के ही सुरेश जाट ने लट्ठ से वार कर दिया। जिससे वे गंभीर घायल हो गए थे। हमले के बाद से आरोपित था। पुलिस ने गुरुवार को उसे पकड़ कर न्यायालय में पेश, जहां से एक दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।