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– कोरोना मृतक के आश्रित को पालनहार योजना के तहत नि:शुल्क शिक्षा व अन्य लाभ दिए जाएंगे। सीएमएचओ ने बताया कि अब तक उदयपुर जिले में 218 विधवाओं और 103 बच्चों को इसका लाभ दिया जा चुका है।
– 50 हजार की राशि लेने के लिए मृतक के आश्रित को ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें आश्रित को बैंक डिटेल, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो पंचायत या संबंधित निकाय या हॉस्पिटल ने जारी किया हो। साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र की डिटेल भी ई मित्र पर उपलब्ध रहेगी।
मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभ दिलाने के लिए जिला स्तर पर चार सदस्यीय टीम डॉ. अंकित जैन, डॉ. नवीन आर्य, डॉ. सत्यनारायण वैष्णव व डॉ. भरत मालवीय की बनाई गई है, तो अरबन लेवल पर लाभ दिलाने के लिए डॉ. शंकर बामनिया, डॉ. अर्श जोधावत, डॉ. डिम्पल सोलंकी व शिवानी की टीम बनाई गई है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर बीसीएमओ, बीपीएम, बीएएम व बीएनओ की टीम रहेगी।
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने 13 जनवरी को आदेश जारी किया कि राजकीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 12 (11) के अन्तर्गत कोविड 19 के कारण मृत व्यक्तियों के नजदीकी परिजन, रिश्तेदार को अनुग्रह राशि देेने के लिए कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिलिंग व इश्यू अधिकारी बनाए गए हैं, इसमें डिलिंग अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओपी बुनकर को इश्यूइंग अधिकारी व सीएमएचओ को डिलिंग ऑफिसर बनाया गया है।