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उदयपुर

कोरोना से दुनिया छोड़ गए, लेकिन अब एसेे बन गए परिवार की ढाल

मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना
मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में 50 हजार मिलेंगे अतिरिक्त
कोरोना से मौत पर विधवा को एक लाख तत्काल, 1500 खुद की व प्रत्येक बच्चे पर एक हजार प्रति माह पेंशन
बच्चे के 18 वर्ष होने पर एक मुश्त पांच लाख सहायता
-जिले में 1044 कोरोना से अब तक मौत, 700 विधवाएं शामिल

उदयपुरJan 15, 2022 / 02:16 pm

bhuvanesh pandya

corona impact on institutions

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कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत होने पर विधवा को अब राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से आवेदन करने पर तत्काल एक लाख रुपए देगी। साथ ही उसे प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। जितने भी बच्चे हैं, उनके 18 वर्ष तक होने तक 1-1 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी और 18 वर्ष के होने पर इन बच्चों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना के माध्यम से यह नई शुरुआत की है। इसके अलावा प्रत्येक मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में 50-50 हजार रुपए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। उदयपुर जिले में 1044 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, इनमें से 700 विधवाएं शामिल हैं।
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मिलेगा पालनहार योजना का लाभ
– कोरोना मृतक के आश्रित को पालनहार योजना के तहत नि:शुल्क शिक्षा व अन्य लाभ दिए जाएंगे। सीएमएचओ ने बताया कि अब तक उदयपुर जिले में 218 विधवाओं और 103 बच्चों को इसका लाभ दिया जा चुका है।
– कोरोना विधवा सहायता योजना के लिए आवेदन ई मित्र पर हो सकेगा। इसके लिए बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
– 50 हजार की राशि लेने के लिए मृतक के आश्रित को ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें आश्रित को बैंक डिटेल, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो पंचायत या संबंधित निकाय या हॉस्पिटल ने जारी किया हो। साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र की डिटेल भी ई मित्र पर उपलब्ध रहेगी।
टीम गठित की
मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभ दिलाने के लिए जिला स्तर पर चार सदस्यीय टीम डॉ. अंकित जैन, डॉ. नवीन आर्य, डॉ. सत्यनारायण वैष्णव व डॉ. भरत मालवीय की बनाई गई है, तो अरबन लेवल पर लाभ दिलाने के लिए डॉ. शंकर बामनिया, डॉ. अर्श जोधावत, डॉ. डिम्पल सोलंकी व शिवानी की टीम बनाई गई है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर बीसीएमओ, बीपीएम, बीएएम व बीएनओ की टीम रहेगी।
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जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने 13 जनवरी को आदेश जारी किया कि राजकीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 12 (11) के अन्तर्गत कोविड 19 के कारण मृत व्यक्तियों के नजदीकी परिजन, रिश्तेदार को अनुग्रह राशि देेने के लिए कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिलिंग व इश्यू अधिकारी बनाए गए हैं, इसमें डिलिंग अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओपी बुनकर को इश्यूइंग अधिकारी व सीएमएचओ को डिलिंग ऑफिसर बनाया गया है।

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