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उदयपुर

घोड़े के खेत में घुसने पर शुरू हुआ विवाद, कैसे जा पहुंचा बड़े भाई की हत्या तक, पढ़े पूरी कहानी…

बड़े भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद

उदयपुरMar 13, 2019 / 11:02 am

Sikander Veer Pareek

उदयपुर. खेत में घोड़े के घुसने के विवाद में बड़े भाई की गोली मार हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पई फला निवासी मंजूबाई पत्नी मांगीलाल गमेती ने 16 अक्टूबर 2015 को नाई थाने में रिपोर्ट दी कि 15 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे उसका घोड़ा देवर जगदीश पुत्र अम्बावा गमेती के बीड़े में घुस गया। घोड़े ने काफी मात्रा में घास को नुकसान पहुंचाया। पता चलने पर जगदीश ने गालीगलौच कर झगड़ा किया। इस पर पति मांगीलाल ने उससे समझाइश कर हर्जाना देने तक की बात कही। एक बार जगदीश वहां से चला गया लेकिन शाम सात बजे वह पास मकान की तरफ बंदूक लेकर आया। आते ही उसने गाली-गलौच करते हुए पति को जान से मारने की धमकियां दी। पति समझाइश के लिए बाहर गया तो जगदीश और ज्यादा गाली-गलौच करने लगा। जगदीश के नहीं मानने पर मांगी लाल वापस अपने घर की तरफ मुड़ा तभी जगदीश ने पीछे से फायर कर दिया। मांगीलाल वहीं नीचे गिर गया।
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पत्नी मंजू व पुत्र प्रहलाद मौके पर दौड़े। उस समय मांगीलाल खेत में पड़ा तड़पने लगा। पत्नी व पुत्र उसे उठाकर घर लाए। आसपास दूर तक किसी का मकान व साधन नहीं होने से वे मांगीलाल को अस्पताल कहीं नहीं ले जा सके। रात करीब दस बजे मांगीलाल ने घर पर ही दम तोड़ दिया। इस बीच आरोपित रात को बंदूक लेकर जंगल में भाग निकला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अपर लोक अभियोजक गजेन्द्र सिंह सोलंकी ने 20 गवाह व 47 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश के माता-पिता पक्षद्रोही हो गए लेकिन मृतका की पत्नी के बयान व एफएसएल रिपोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-5 के पीठासीन अधिकारी राजपालसिंह ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने जगदीश को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए तथा धारा 3/25 में तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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