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उदयपुर

अजमेर डिस्कॉम ने किसान हित में बढ़ाई स्वैच्छिक भार योजना की अवधि…

मेनार. डिस्कॉम कंपनी ने कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह अवधि 30 नवंबर तक ही थी। योजना की शेष शर्तें पूर्व के आदेशानुसार ही रहेंगी।

उदयपुरDec 11, 2019 / 06:47 pm

Krishna

Agricultural Education

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मेनार. डिस्कॉम कंपनी ने कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह अवधि 30 नवंबर तक ही थी। योजना की शेष शर्तें पूर्व के आदेशानुसार ही रहेंगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मिथलेश कुमार सेढवाल ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि एवं राजस्व हानि को रोकने के लिये स्वेच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को बढ़ाया गया है। योजना का उन किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा, जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं। पूर्व में दो मोटर स्वीकृत हैं व कृृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाए तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। धरोहर राशि 15 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए जमा करवाने पर भार नियमित कर दिया जाएगा। वहीं उसी कनेक्शन पर अन्य मोटर लगाकर भार बढ़ाना चाहता है तो दो हजार पांच सौ रुपए प्रति हॉर्स पॉवर देकर लोड बड़ा सकते हैं।

कनेक्शन विच्छेद वाले किसानों को भी मिलेगा फायदा


इस योजना में दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाइन एवं सब स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना 31 अगस्त 2019 तक जारी कृषि कनेक्शन पर लागू होगी। योजना लागू होने के दौरान किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधान के अनुसार नियमित की जाएगी। योजना की समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सामान्य प्रार्थना पत्र देकर बढ़ा सकते है भार


मिथलेश कुमार ने बताया की उपभोक्ता को सामान्य प्रार्थना पत्र बिल की प्रति के साथ सलग्न कर नजदीकी विद्युत कार्यालय पर धरोहर राशि के साथ जमा कर आवेदन कर सकता है। यदि कोई उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और योजना की अवधि समाप्ति पर जांच के दौरान उनका भार स्वीकृृत भार से अधिक पाए जाने पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी।
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