जिले में 165 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित है। इन पर कोई भी व्यक्ति बोतल कैन आदि लेकर पहुंचता है तो पेट्रोल भर दिया जाता है। जबकि इस प्रकार खुला पेट्रोल देना नियम विरुद्ध है। इन पेट्रोल पंपों पर बोतल लेकर पहुंचने वाले लोगों को यह तक नहीं पूछा जाता कि वे खुला पेट्रोल क्यों ले रहे हैं।
पेट्रोल विक्रय के नियमानुसार पेट्रोल केवल वाहनों के टैंक में ही डाला जाना चाहिए। इसके बावजूद पेट्रोल पंपों पर बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक सरकार की ओर से गांवों में पेट्रोल बिक्री के लिए बैरल प्वाइंट बनाए जाते थे। ये प्वाइंट पेट्रोल पंप कम होने के चलते बनाए जाते थे। इसके लिए बकायदा लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। अब अधिकांश जगहों पर पेट्रोल पंप खुल गए हैं। ऐसे में रसद विभाग की ओर से लाइसेंस देना भी बंद कर दिया गया है।
पेट्रोल विक्रय के नियमानुसार पेट्रोल केवल वाहनों के टैंक में ही डाला जाना चाहिए। इसके बावजूद पेट्रोल पंपों पर बोतलों में पेट्रोल दिया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक सरकार की ओर से गांवों में पेट्रोल बिक्री के लिए बैरल प्वाइंट बनाए जाते थे। ये प्वाइंट पेट्रोल पंप कम होने के चलते बनाए जाते थे। इसके लिए बकायदा लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। अब अधिकांश जगहों पर पेट्रोल पंप खुल गए हैं। ऐसे में रसद विभाग की ओर से लाइसेंस देना भी बंद कर दिया गया है।
घर और दुकान पर नहीं रख सकते पेट्रोल
पेट्रोल और डिजल को लेकर सख्त नियम बने हुए हैं। इसके तहत
बोतल या कैन में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। खुला पेट्रोल घरों में भी नहीं रखा जा सकता।
पेट्रोल और डिजल को लेकर सख्त नियम बने हुए हैं। इसके तहत
बोतल या कैन में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। खुला पेट्रोल घरों में भी नहीं रखा जा सकता।
करेंगे कार्रवाई
बोतल में पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।
ज्योति ककवानी, — रसद अधिकारी, उदयपुर
बोतल में पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।
ज्योति ककवानी, — रसद अधिकारी, उदयपुर