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उदयपुर

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस

उदयपुरMay 26, 2020 / 09:40 am

bhuvanesh pandya

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

भुवनेश पंड्या

उदयपुर. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आसपास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से शहर के भूपालपुरा थाना अंतर्गत डी ब्लॉक आदर्श नगर, सुथारवाड़ा क्षेत्र तथा अंबामाता थाना अंतर्गत आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती गली नंबर 12, शहीद भगत सिंह नगर में निषेधाज्ञा लगाई है। कलक्टर ने बताया कि इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर, जिम आदि बन्द रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा आदर्श नगर डी ब्लॉक व आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती क्षेत्र में 24 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 8 जून की मध्यरात्रि तक तथा सुथारवाड़ा क्षेत्र में 25 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 9 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे। आदेश में निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
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कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों मे पर्याप्त दूध आपूर्ति

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि द्वारा सोमवार को शहर एवं आसपास के कस्बों मे लगभग 80 हजार लीटर दूध की आपूर्ति की गई है। दुग्ध संघ की अध्यक्ष डॉ.गीता पटेल ने बताया कि शहर के अधिकांश हिस्सों मे कफ्र्यू होने बावजूद पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ताओं को दूध आपूर्ति की गई है। संघ के प्रबंध संचालक उमेश गर्ग ने बताया कि ईद के त्योहार पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शहर के कफ्र्यूग्रस्त अन्दरुनी हिस्सों एवं गलियों मे काफ ी संख्या में छोटे वाहनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दूध की सप्लाई की गई है।
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रुंडेड़ा क्षेत्र में 7 जून तक कफ्र्यू
वल्लभनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रुंडेड़ा के ग्राम झालों की भागल स्थित नेतावला जाने वाले पुलिया से लेकर कुडिया जाने वाले रास्ते तक के क्षेत्र में निवासरत 1 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी शैलेश सुराणा ने 7 जून तक कफ्र्यू लगा दिया है। ग्राम पंचायत रुण्डेड़ा के ग्राम झालों की भागल स्थित नेतावला जाने वाले पुलिया से लेकर कुडिया जाने वाले रास्ते तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी हुए है। यहां नाकाबन्दी होगी व पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा।

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