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उदयपुर में इन मामलों पर अदालत ने दी उपभोक्ताओं को राहत, इतनी राशि चुकाने के दिए आदेश

उदयपुर . जिला उपभोक्ता मंच ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता हित में तीन फैसले पारित किए।

उदयपुरNov 19, 2017 / 03:05 pm

Mohammed illiyas

उदयपुर . जिला उपभोक्ता मंच ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता हित में तीन फैसले पारित किए। मंच के अध्यक्ष रणधीरसिंह एवं सदस्य अनुभा शर्मा की अदालत ने उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाते हुए मानसिक संताप एवं मुकदमा खर्च की राशि प्रतिवादी को चुकाने के आदेश दिए।
केस नंबर- 1
जिंक पार्क कॉलोनी, मोतीमगरी निवासी परिवादी अंकित रावल ने सूरजपोल क्षेत्र स्थित रामा टेलीकॉम से 23 अप्रेल 2016 को 17 हजार 800 की लागत में लेनोवो कंपनी का मोबाइल खरीदा था। शुरू से ही मोबाइल में नेटवर्क, आवाज एवं फोन कटने की समस्या बनी रही। प्रार्थी ने इसकी सूचना कंपनी को दी। कंपनी ने सॉफ्टवेयर एवं मदरबोर्ड खराब होने की जानकारी दी। मामले में सुनवाई के बाद मंच ने प्रतिवादी रामा टेलीकॉम को मोबाइल लागत 17,800 रुपए, मानसिक संताप के 5 हजार एवं मुकदमा राशि के 2 हजार रुपए चुकाने के आदेश दिए।
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केस नंबर-2
पाŸव कॉलोनी, कालिका माता निवासी प्रियंका जैन ने भट्टजी की बाड़ी क्षेत्र स्थित सिस्टेका श्याम टेली सर्विसेज, आनंद प्लाजा स्थित एसकॉम टेक्नोलॉजी के खिलाफ वाद में बताया कि 18 अगस्त 2014 को उसने पहली पार्टी से 13 सौ रुपए का डाटा कार्ड (डोंगल) पोस्ट पेड नेट कनेक्शन खरीदा। एक माह के बाद डोंगल खराब हुआ। सर्विस सेंटर पर दिखाने पर वारंटी पीरियड के बावजूद उससे 110 रुपए लिए। सर्विस सेंटर ने भी जॉब कार्ड दिया, लेकिन रसीद नहीं दी। डोंगल एवं 110 रुपए लौटाने के साथ मानसिक संताप के 15 सौ और अदालती खर्च के 2 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।
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केस नंबर- 3
पानेरियों की मादड़ी निवासी जगदीश मेनारिया ने उदियापोल क्षेत्र स्थित पैरागोन कंपनी, आनंद प्लाजा स्थित एस कॉम टेक्नोलॉजी एवं गुडग़ांव स्थित माइक्रोमैक्स हाउस के खिलाफ वाद दायर किया। बताया कि 26 अगस्त 2014 को उसने माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल 6 हजार 800 रुपए में खरीदा। एक साल वारंटी वाला यह मोबाइल 20 दिन में ही खराब हो गया। सर्विस सेंटर ने बड़ी खराबी बताकर मोबाइल को कंपनी में भेजने को कहा, लेकिन 15 दिन बाद भी न मोबाइल सही हुआ और न ही नया मोबाइल दिया। कस्टमर केयर सेंटर ने भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। मंच ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को मोबाइल राशि, 4 हजार रुपए मानसिक संताप व 3 हजार रुपए परिवाद व्यय दिलाने का आदेश दिया।

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