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सजना है मुझे…सजना के लिए…ज्वेलरी देखी तो यूं मचल उठा इस युवती का मन.. देखें तस्वीरें सत्यापन पुष्टि होने के बाद ब्यूरो टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोप पत्र पेश होने पर लोक अभियोजक गणेश शंकर तिवारी ने पैरवी करते हुए आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) के पीठासीन अधिकारी गोपाल बिजोरीवाल ने आरोपी को भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में एक-एक वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने निर्णय में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि वर्तमान में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे है। जनसामान्य को उनके छोटे-बड़े कार्यो के लिए रिश्वत राशि देने के लिए मजबूर करना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है।
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