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उदयपुर

निर्भया की आत्मा को मिली होगी शांति.. चार साल की मासूम से दरिंदगी’अपचारी जीवन भर सलाखों में

निर्भया की आत्मा को मिली होगी शांति.. चार साल की मासूम से दरिंदगी’अपचारी जीवन भर सलाखों में

उदयपुरOct 20, 2019 / 12:07 am

Mohammed illiyas

Court Order

कोर्ट ऑर्डर

निर्भया की आत्मा को मिली होगी शांति.. चार साल की मासूम से दरिंदगी’अपचारी जीवन भर सलाखों में
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
चार साल की मासूम से बलात्कार के संगीन मामले में न्यायालय ने किशोर (अपचारी) को विभिन्न धाराओं में 20 साल व उम्रकैद की सजा सुनाई। निर्भया कांड के बाद इस प्रकरण की सुनवाई नए किशोर अधिनियम में पोक्सो-2 न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिनेश त्यागी ने नए एक्ट के तहत किशोर को 21 साल की आयु तक भीलवाड़ा में विशेषगृह में रखने का आदेश दिया। इस दौरान उसे शिक्षा, कौशल, विकास व वैकल्पिक उपचार उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद उसे कारागृह में स्थानांतरित किया जाएगा।
विधि से संघर्षरत किशोर के विरुद्ध गत 17, अक्टूबर 2018 को परिवादी ने उसकी बच्ची से बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने आरोपी को व्यस्क मानते हुए उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अव्यस्क का प्रार्थना पत्र पेश होने पर यह प्रकरण सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को अंतरित किया गया, लेकिन उक्त बोर्ड ने किशोर की शारीरिक व मानसिक रूप से सामान्य व्यवहार को मानते हुए विचारण के लिए पोक्सो न्यायालय में भेजा, जहां आरोप सुनाए गए। अपचारी के विरुद्ध विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप परिहार ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अपचारी को न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।

यह था मामला
परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि वह घटना के दिन सुबह घर से मजदूरी के लिए उदयपुर गया था। शाम 4 बजे परिवादी की मां ने फोन कर बच्ची के साथ झमकलाल के बलात्कार करने की जानकारी दी। घर पहुंचने पर पत्नी ने बताया कि वह बच्ची को घर पर खेलता हुआ छोडकऱ खेत पर गई थी। पहाड़ी की तरफ से बच्ची के रोने की आवाज आने पर वह सासु मां व भतीजे के साथ गई। वहां आरोपी झमकलाल सभी को देख भाग गया। परिजनों ने बच्ची को संभाला तो वह लहूलुहान थी। वे उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, उन्होंने उदयपुर ले जाने को कहा। वहां से हिरणमगरी सेटेलाइट चिकित्सालय लाए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जनाना चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने बच्ची को मोबाइल पर बात कराने का बहाने कर पहाड़ी पर ले जाकर बलात्कार किया। न्यायालय ने लिखा कि इस मामले में अनुसंधान अधिकारी ने बिना किसी देरी से इस प्रकरण में अनुसंधान किया है।

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