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उदयपुर

शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

कोरोना मरीज को भर्ती कर संबंधित का उपचार नहीं होने से मृत्यु, उपचार के नाम पर पांच लाख रुपए ऐंठने का आरोप

उदयपुरJul 24, 2021 / 10:05 am

Pankaj

शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

उदयपुर. चित्रकूटनगर स्थित शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। पीडि़त ने कोरोना के मरीज को भर्ती करके कोरोना संबंधी उपचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुखरे थाने में केस दर्ज कराया है। इस पर पुलिस ने हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी, गैर इरादतन हत्या और महामारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि रोशननगर सवीना निवासी सुल्तान बक्ष पुत्र रसूल बक्ष ने रिपोर्ट दी थी। इस पर शर्मा हॉस्पिटल की कुसुम शर्मा, डॉ. अनिल शर्मा, गिरधारीलाल मीणा, सुनील भागासरा, जितेंद्र कुमार जैन, प्रबंधक सुरज्ञान मीणा, एमडी सुनील कुमार को आरोपी बनाया गया है। बताया कि सुल्तान बक्ष की पत्नी जायदा बेगम को कोरोना के लक्षण होने पर 11 सितम्बर, 2020 को शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इस दौरान मरीज के पुत्र मोहम्मद शाहिद रजा को कहा गया कि हॉस्पिटल कोरोना उपचार के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिकृत है। यहां सात दिन तक भर्ती रखकर जांचें करवाई गई, जिसमें कोरोना होने की पुष्टि हुई। इसके बाद 18 सितम्बर को जायदा बेगम की मृत्यु हो गई। जून, 2021 में अस्पताल की मान्यता रद्द होने, प्रशासनिक टीम के निरीक्षण में अस्पताल में लापरवाही उजागर होने की जानकारी मिली। हॉस्पिटल में कोरोना उपचार संबंधी व्यवस्थाएं और प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों के नहीं होने के बावजूद प्रार्थी की पत्नी की जान जोखिम में डाली। प्रार्थी को धोखे में रखकर मरीज को भर्ती रखते, दवाएं मंगवाते और रुपए एंठते रहे। इलाज के नाम पर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। पर्याप्त इलाज के अभाव में प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु हुई। इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

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