व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग ही नहीं एम्बुलेंस में, मरीज को ले जा रहे, अब करेंगे सीज
व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग ही नहीं एम्बुलेंस में, मरीज को ले जा रहे, अब करेंगे सीज
व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग ही नहीं एम्बुलेंस में, मरीज को ले जा रहे, अब करेंगे सीज
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
परिवहन विभाग की ओर से एंबुलेंस की उपलब्धता को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से एंबुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रेङ्क्षकग डिवाइस लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से एंबुलेंस वाहन को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में इनमें व्हीकल ट्रेङ्क्षकग डिवाइस का लगाया जाना अनिवार्य है।
राज्य सरकार की ओर से एंबुलेंस की दरें निर्धारित कर दी गई है। एंबुलेंस की उपलब्धता के लिए उनमें रियल टाइम लोकेशन की जानकारी के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगवाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत एंबुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता कंपनियों द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएस.140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगवाना अनिवार्य है। सभी एंबुलेंस धारकों से 30 जून से पूर्व अपने वाहनों में राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगवाने को कहा है।
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20 चालान बनाए
30 तक जीपीएस लगाने के निर्देश आरटीओ राठौड़ के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी डॉ.कल्पना शर्मा ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, महाराणा भूपाल चिकित्सालय, गीतांजली हॉस्पीटल, जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल आदि में एंबुलेंस वाहनों की जांच कर 20 चालान बनाए। एंबुलेंस चालकों को समझाइश की कि तीन दिन में एंबुलेंस में जीपीएस लगवाएं नहीं तो वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान परिवहन निरीक्षक सीवी सिंह, उप परिवहन निरीक्षक हितेश कटारा साथ में उपस्थित थे। डीटीओ डॉ.शर्मा ने बताया कि जिले के समस्त 410 एंबुलेस वाहनों के चालकों को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार 30 जून से पूर्व आवश्यक रूप से जीपीएस डिवाइस लगाकर परिवहन कार्यालय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
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