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उदयपुर

मारपीट एवं राजकाज में बाधा का आरोपित वार्ड पंच बरी, आरएएस अधिकारी, पटवारी व चालक के विरोधाभासी बयान

उदयपुर . बयानों में विरोधाभास आने पर न्यायालय ने कानपुर के तत्कालीन वार्डपंच गेहरीलाल डांगी को दोषमुक्त कर दिया।

उदयपुरMar 09, 2018 / 05:13 pm

madhulika singh

ward panch accused free from case
उदयपुर . डाकनकोटड़ा-कलड़वास में प्रस्तावित सेज के मौका निरीक्षण के दौरान मारपीट व सरकारी के कागज फाडऩे के मामले में बयानों में विरोधाभास आने पर न्यायालय ने कानपुर के तत्कालीन वार्डपंच गेहरीलाल डांगी को दोषमुक्त कर दिया। मामले में आरएएस अधिकारी व तत्कालीन तहसीलदार अनिल शर्मा, पटवारी दूलीचंद व चालक वृद्धिचंद तीनों ने अलग-अलग बयान दिए। चालक ने पूरी तरह से पक्षद्रोही हो गया।

कलड़वास पटवारी दूलीचंद ने गत 23 मार्च 2007 को हिरणमगरी थाने में वार्ड पंच डांगी के विरुद्ध रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि जिला कलक्टर के आदेश की पालना में वह, गिर्वा तहसीलदार शर्मा तथा चालक वृद्धिचंद सरकारी जीप से डाकनकोटड़ा-कलड़वास में प्रस्तावित सेज से लगते हुए स्थलों का मौका निरीक्षण करने के लिए गए। 12.30 बजे हल्दूघाटी पहुंचे, वहां नक्शा खोलकर तहसीलदार के साथ स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, तभी कानपुर वार्ड पंच गेहरीलाल डांगी आया।
पटवारी का कहना था कि उसने गाली-गलौच कर उसकी गिरेबां पकड़ कर मारपीट की। उसने हाथ से नक्शा, शीट छीन ली और उन्हें फाड़ते हुए कहा कि बिना इन नक्शों के कैसे सेज बनवाता है। मारपीट पर तहसीलदार व चालक बचाने के लिए दौड़े, बमुश्किल छुड़वाया। डांगी ने मारपीट कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की, सरकारी रिकॉर्ड फाड़ नष्ट कर दिया। जान से मारने की धमकी दी।

तीनों गवाहों के अलग-अलग बयान
– मामले में एक ही विभाग के कर्मचारी, अधिकारी तीन गवाह है। तीनों के बयानों में विरोधाभास है।
– पटवारी दूलीचंद ने स्वयं के साथ मारपीट बताई। आरएएस अधिकारी अनिल शर्मा ने पटवारी व चालक से मारपीट बताई।
– आरएएस शर्मा ने गेहरीलाल द्वारा गालीगलौच करने, गिरेबां पकडऩे व पटवारी ने पेट व छाती पर घूसे जडऩे, राजकार्य में बाधा व धमकी देना बताया।
– रिपोर्ट में पटवारी ने बताया कि निरीक्षण के लिए जिला कलक्टर का आदेश था परन्तु पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया।
– चालक वरदीचंद पूरी तरह से मामले में पक्षद्रोही हुआ। उसने मारपीट नहीं लड़ाई-झगड़ा बताया।
– सरकारी कागज फाडऩे बाबत कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है।
– मौके पर 20-25 अन्य लोगों के होने व क्रॉस केस दर्ज होने का परिवादी पटवारी सहित चश्मदीद गवाह ने स्वीकार किया।

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