कंपनियों पर लगाया अर्थदंड
तय शर्त अनुसार कार्य नहीं करने पर स्वच्छता कार्यों को लेकर अनुबंधित निजी कंपनियों पर निगमायुक्त ने अर्थदंड लगाया है। ग्लोबल कंपनी पर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग कलेक्ट नहीं होने, समय पर वाहन नहीं चलाने, तय संख्या से कम कर्मचारी वाहनों पर नियुक्त करने आदि अनियमितता को लेकर ५० हजार रुपए का जुर्माना किया गया। किंग सिक्युरिटी सर्विसेस द्वारा कुछ वार्डों में सफाईकर्मी नियुक्त नहीं करने और इससे वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने पर कंपनी के खिलाफ १० हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इसी तरह डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्विस को आवंटित वार्डों में उनकी टीम द्वारा जनता में गीला-सूखा कचरा पृथकीकरण की जागृति फैलाने, डस्टबिन रखने आदि का जिम्मा दिया गया है। कंपनी द्वारा अपना कार्य ठीक से नहीं करने पर ५ हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। यही कार्य ओम साईं विजन कंपनी का भी है लेकिन ठीक से कार्य नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ ५ हजार रुपए का जुर्माना किया गया। सभी कंपनियों को अनुबंध शर्तों के आधार पर कार्य करने अन्यथा उनके विरुद्ध नियम शर्तों अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है