नौकरी के बहाने महिला को बुलाया और ट्रक में कर दिया बलात्कार
दुष्कर्म करने वाले को २० साल की सजा
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उज्जैन. एक युवती को रोजगार दिलाने के नाम पर झांसा देकर उज्जैन लाने और फिर दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने २० वर्ष की कठोर सजा दी है। आरोपी की तरफ से पैरवीकर्ता ने उसकी सजा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का निवेदन किया। वहीं अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया। इस पर न्यायलय ने कहा कि आरोपी द्वारा एक महिला को नौकरी दिलाने के बहाने विश्वास में लेकर व समूह गठित कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। वह किसी सहानुभूति का पात्र नही है। वर्तमान में महिलाओं के साथ यौन अपराध में अत्यंत बढोतरी हुई है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अपराधों में आरोपी को कठोर दंड देना अपेक्षित है। न्यायालय ने आरोपी निवासी ग्राम धतरावदा मुख्त्यार उर्फ सलीम पिता मंजूर अली को विभिन्न धाराओं में कुल २० वर्ष की सजा और कुल ६५०० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पैरवीकर्ता अति. जिला अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2015 को पीडि़ता ने अपने पति के साथ थाना माधवनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इन्दौर में रहती है तथा लगभग एक वर्ष पूर्व उसने इंदौर निवासी युवक से प्रेम विवाह किया था। उसका पहला विवाह महाराष्ट्र के निवासी के साथ हुआ था, जिससे उसका तलाक हो गया। इन्दौर निवासी युवक से उसका विवाह आरोपी यूसुफ के भाई शमशेर शाह ने करवाया था तथा आरोपी मुख्त्यार उर्फ सलीम उक्त यूसुफ का क्लीनर हैं। 29 जनवरी 2015 को मुख्त्यार उर्फ सलीम ने पीडि़ता को फोन कर उसकी नौकरी उज्जैन में लगवाने का आश्वासन दिया, जिस पर वह 30 जनवरी 2015 को इन्दौर से शाम लगभग 7 बजे उज्जैन आ गई। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बुकिंग ऑफिस के पास आरेापी मुख्त्यार उसे मिला, जो मैजिक में बैठाकर उसे नागझिरी ले गया और वहां से उसे पैदल विक्रम नगर की तरफ ले गया तथा उसने आरोपी यूसुफ को फोन कर उसे भी वहीं बुला लिया। विक्रम नगर में आरोपियों ने एक ट्रक में उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता जैसे-तैसे उनके चंगुल से छूटकर विक्रम नगर रेलवे स्टेशन गई। जहां उसने कुछ लोगों को इस विषय में बताया तथा विक्रम नगर रेलवे स्टेशन से वह अपने पति के पास इन्दौर चली गई और पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद फिर इन्दौर से पति के साथ थाना माधवनगर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी मुख्त्यार उर्फ सलीम एवं युसुफ शाह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी यूसुफ शाह पिता पीरा शाह के फरार होने से उसके संबंध में निर्णय नहीं हुआ है।
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