मकान को आग लगाई, 10 साल की सजा
इसी तरह दूसरी अन्य घटना में महिला के मकान को आग लगाने के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा दी है। साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने नरवर निवासी आरोपी जितेन्द्र उर्फ तेजा पंवार (28) पिता मदनलाल पंवार को धारा 450 एवं 436 भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास दिया है।
पति उससे अलग रहता है
पैरवीकर्ता लोक अभियोजन आरएल मिश्रा ने बताया कि पीडि़ता थाना क्षेत्र नरवर में रहती है। पति से मनमुटाव हो जाने के कारण उसका पति उससे अलग रहता है। आरोपी जितेन्द्र की पीडि़ता से पुरानी पहचान थी। वह उसके घर टिफिन लेने आता था। पति के अलग होने के बाद आरोपी जितेन्द्र पीडि़ता पर दबाव बनाता रहा कि वह उससे बात क्यों नही करती। इस बात से नाराज होकर जितेन्द्र ने 15 अप्रैल 2018 को अपराह्न 4:30 बजे पीडि़ता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करते हुए कपड़ों में आग लगा दी।
धमकी देकर बोला, जान से मार दूंगा
आरोपी यह धमकी देते हुए भाग गया कि रिपोर्ट की तो जान से मार दूंगा। मोहल्ले के लोगों ने आग को बुझाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग से टीवी, अलमारी, पलंग, गैस टंकी, चूल्हा, बिस्तर और पतरे आदि जल गए। महिला की शिकायत पर नरवर पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 450, 436 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। दंड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया कि यह आरोपी का प्रथम अपराध है। वह नवयुवक है इसलिए उसे गंभीर दण्ड से दण्डित नही किया जाए। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय से निवेदन किया है कि आरोपी द्वारा घर में घुसकर आग लगाने का कृत्य किया है। जो गंभीर अपराध कारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।