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उज्जैन

अखबार शब्द सरोवर में छपी मिथ्या खबर…28 बिंदुओं पर 6 अफसर करेंगे जांच

कलेक्टर ने अखबार के संपादक घनश्याम पटेल द्वारा प्रकाशित बाकीरअली ने फिर अड़ाई टांग खबर पर की कार्रवाई

उज्जैनOct 01, 2022 / 11:45 pm

जितेंद्र सिंह चौहान

Fake news published in the newspaper Shabd Sarovar.

कलेक्टर ने अखबार के संपादक घनश्याम पटेल द्वारा प्रकाशित बाकीरअली ने फिर अड़ाई टांग खबर पर की कार्रवाई

उज्जैन। शहर से प्रकाशित होने वाले शब्द सरोवर अखबार पर छपी एक खबर पर जिला प्रशासन ने जांच बैठा दी है। आरोप है कि अखबार शब्द सरोवर ने १९ अगस्त को प्रथम पेज पर बाकीर अली ने फिर काम में अड़ाई टांग शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस खबर को लेकर बोहरा समाज व हिंदू समाज की ओर से कलेक्टर आशीषसिंह को ज्ञापन सौंपा गया था। मामले में प्रशासन की ओर से संपादक घनश्याम पटेल व जनसंपर्क विभाग को नोटिस भी जारी किया था। इस संंबंध जनसंपर्क से प्राप्त जवाब में भिन्नता एवं संपादक से प्राप्त जवाब समाधानकारक नहीं होने से कलेक्टर आशीषसिंह द्वारा समाचार पत्र शब्द सरोवर द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अखबार के पांच वर्ष की २८ बिंदुओं पर १५ दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
इन बिंदुओं पर होगी जांच
१. समचार पत्र के सर्कुलेशन संबंधी सीए का प्रमाण-पत्र।
२. प्रिटिंग मशीन की छपाई क्षमता।
३. क्रय किए गए अखबारी कागज की संख्या।
४. क्रय किए गए अखबारी कागज के देयक।
५. अखबार में प्रकाशन में उपयोग होने वाली स्याही के देयक।
६. अखबार छपाई पर विद्युत व्यय देयक।
७. कार्यरत श्रमिकों की संख्या, वेतन भुगतान संंबंधी दस्तावेज।
८. श्रम विभाग को नियोजक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी दस्तावेज।
९. कार्यरत श्रमिकों के भविष्य निधि काटे जाने एवं नियमित रूप से जमा किए जाने संबंधी।
१०. पीएस प्लेट की संख्या।
११. पीएस प्लेट के क्रय संबंधी दस्तावेज।
१२. ट्रेसिंग पेपर के प्रकार एवं पैकेटों की संख्या।
१३. समाचार पत्र में उपयोग आने वाली प्लास्टिक एवं स्टेलॉन शीट की संख्या।
१४. प्लास्टिक एवं स्टेलॉन शीट की क्रय संबंधी देयक।
१५. न्यूज प्रिंट रील या रोल की मात्रा।
१६. न्यूज प्रिंट रील या रोल के क्रय के दस्तावेज
१७. ट्रांसपोर्ट के भुगतान की रसीदें।
१८. घोषणा पत्र की प्रति
१९. समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन
२०. पीआरबी एक्ट १८६७ की धारा १९इ के तहत जमा की जाने वाली वार्षिक विवरणी रिपोर्ट।
२१. पीआरबी एक्ट १८६७ की धारा ११ ए के तहत जनसंपर्क कार्यालय में दो कॉपी नि:शुल्क जमा करने संबंधी जानकारी।
२२. विज्ञापन से प्राप्त होने वाली आय की जानकारी।
२३. समाचार पत्रों को किन-किन स्थानों पर किन माध्यम से भेजा।
२४. समाचार पत्र के नियुक्त एजेंटों की जिलावार एवं विकासखंडवार जानकारी।
२५. एजेंटों को भुगतान संबंधी दस्तावेज।
२६. एजेंटों के पास ग्राहकों की सूची।
२७. प्रकाशित समाचार पत्रों की संख्या।
२८. मप्र दुकान स्थापना अधिनियम १९५८ अंतगृत पंजीयन की प्रति।
यह अधिकारी करेंगे जांच
अखबार शब्द सरोवरकी जांच संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्रसिंह दांगी, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर विनीता जैन, संयुक्त संचालक जनसंपर्क रश्मि देशमुख, सहायक श्रमायुक्त डीपी सिंह, जिला कोषालय अधिकारी डीके चौरसिया व सहायक आयुुक्त पूजा चौहान करेंगी।
पटेल पर दर्ज हो चुके हैं दो प्रकरण
शब्द सरोवर अखबार के संपादक घनश्याम पटेल पर पिछले दिनों दो प्रकरण दर्ज हो चुके है। अखबार में प्रकाशित खबर बाकीर अली ने फिर काम में अड़ाई टांग को लेकर जिला प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की शिकायत के बाद जिवाजीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हाल ही में कोतवाली थाने में भानुशाली गृह निर्माण संस्था में सरकारी जमीन पर भूखंड बेचने, रजिस्ट्री करने तथा कब्जा नहीं देने ेकी शिकायत पर भी पटेल पर प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पटेल की तलाश कर रही है।

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