बच्चा चोर का फर्जी वीडियो या फोटो फारवर्ड किया तो भुगतना पड़ेगी सजा
photo,forward,child thief,act 144,
जिले में दो माह तक प्रभावशील रहेगी, एसपी के प्रस्ताव पर एडीएम ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, मॉब लिचिंग जैसी घटना ना हो जाए इसके चलते लिया फैसला उज्जैन। सोशल मीडिया सहित अन्य स्थानों पर कतिपय लोगों द्वारा बच्चा चोर गैंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इसके तहत यदि अब कोई इस तरह के झूठे संदेश व मनगढ़ंत जानकारी फैलाएगा तो उसे हवालात भी जाना पड़ सकता है। एसपी के प्रस्ताव पर एडीएम आरपी तिवारी ने जिले में दो माह के लिए बच्चा चोरी के संबंध में किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने पर ये प्रतिबंधात्मक धारा प्रभावशील की है। पिछले कई दिनों ने सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से इस तरह का प्रचार चल रहा है। पुलिस को आशंका थी कि कहीं एेसे संदेशों से मॉब लिचिंग जैसी घटना ना हो जाए। इसी के मद्देनजर जिलेभर में इस मुद्दें को लेकर धारा 144 लगाई गई है।
पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने संबंधी गलत जानकारी फैला रहे हैं। इस पर एसपी सचिन अतुलकर ने कलेक्टर को धारा 144 लगाने संबंधी पत्र भेजा था। इसी पर कलेक्टर ने माना कि इस तरह की गतिविधियां आमजन में आक्रोश पैदा करती हैं। लिहाजा इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर अब से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी।
आदेश में इस तरह की गतिविधियों पर रोक
– किसी व्यक्ति या समूह को बच्चा चोर या बच्चा चोर गैंग के सदस्यों के रूप मंे भ्रामक जानकारी किसी माध्यम अथवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाए।
– सोशल मीडिया व अन्य प्रचार साधन के जरिए भी एेसा करने पर अपराध ही माना जाएगा।
– यदि किसी द्वारा एेसा दुष्प्रचार किया जाना पाया जाता है तो उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी।
– धारा १४४ के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा १८८ अंतर्गत प्रकरण कायम किए जाएंगे।
– जिसमें जेल भेजे जाने सहित हजारों रुपए के अर्थदंड के प्रावधान हैं।
Home / Ujjain / बच्चा चोर का फर्जी वीडियो या फोटो फारवर्ड किया तो भुगतना पड़ेगी सजा