रेलवे स्टेशन पर युवती से सामूहिक बलात्कार, अब मिली यह सजा
– स्टेशन पर उतरी युवती को तीन युवक अपने साथ ले गए, शराब पिलाई और फिर किया था बलात्कार
– स्टेशन पर उतरी युवती को तीन युवक अपने साथ ले गए, शराब पिलाई और फिर किया था बलात्कार
उज्जैन। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आई युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों में से एक ओर आरोपी सुनील पिता भैरूलाल निवासी उज्जैन को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी प्रकरण में कोर्ट ने पूर्व में एक आरोपी राजू उर्फ रईस को 20 वर्ष की सजा सुना चुकी है।
सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई पीडि़ता ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी कि कि मैं २७ दिसंबर २०१३ की सुबह ट्रेन से उज्जैन आई थी। उज्जैन रेल्वे स्टेशन के पास मुझे तीन व्यक्ति मिले। उन व्यक्ति में से एक ने मुझसे शादी करने का कहा और मुझे उज्जैन रेल्वे स्टेशन के पुल के पास ले गये। मैंने उक्त तीनों व्यक्ति ने नाम पता पूछा तो एक ने प्रेम, सुनील तथा राजू उर्फ रईस होना बताया। तीनों ने मुझे शराब पीलाई तथा तीनो ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। मेरे द्वारा चिल्लाने पर मुझे जान से खत्म कर देने की धमकी दी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इक_ा हो गये तथा रईस को पकड़ लिया। प्रेम तथा सुनील वहां से भाग गए। बाद में पुलिस ने राजू उर्फ रईस तथा प्रेम को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय आरोपी सुनिल फरार था, जिसे दिनांक ४ जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने अब आरोपी को सजा सुनाई। न्यायालय ने १४ मई 15 के निर्णय में अभियुक्त प्रेम को दोषमुक्त किया था।
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