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दीपावली बाद कचरे में मिलावट की तो खैर नहीं

मिक्स कचरा दिया तो लगेगा जुर्माना, निगम ने २० अक्टूबर से मिला हुआ गीला-सूखा कचरा घरों से नहीं लेने का किया था निर्णय

उज्जैनOct 21, 2019 / 06:12 pm

rishi jaiswal

दीपावली बाद कचरे में मिलावट की तो खैर नहीं

मिक्स कचरा दिया तो लगेगा जुर्माना, निगम ने २० अक्टूबर से मिला हुआ गीला-सूखा कचरा घरों से नहीं लेने का किया था निर्णय

उज्जैन. दो कूड़ेदान में गीला व सूखा कचरा नहीं देने वालों से कचरा नहीं लिए जाने की व्यवस्था के पहले दिन नगर निगम ने कड़ा रुख नहीं अपनाया है। त्योहारी सीजन के चलते निगम ने अभी अपनी कार्रवाई समझाइश तक सीमित रखी है। दीपावली बाद घरों से मिक्स कचरा नहीं लेने की व्यवस्था पूरी तरह लागू की जाएगी। साथ ही एेसे लोगों पर निगम जुर्माना भी करेगा। इधर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से गीला-सूखा कचरा पृथककर नहीं देने, गंदगी करने, पॉलीथिन का उपयोग आदि को लेकर नगर निगम ने पहले ही जुर्माने की कार्रवाई शुरू भी कर दी है।
स्वच्छता मिशन अंतर्गत लंबे समय से गीला व सूखा कचरा अलग-अलग कूड़ेदान में रखने और इन्हें पृथककर ही कचरा वाहन में डालने का प्रचार किया जा रहा है। इसके बावजूद कई लोग अब भी सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं रखते हुए मिक्स कचरा ही दे रहे हैं। यह स्थिति स्लम एरिया में अधिक है। एेसे में निगम प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व तय किया था कि जो लोग गीला व सूखा कचरा पृथककर नहीं देते हैं, २० अक्टूबर से उनसे मिक्स कचरा लेना बंद कर दिया जाए। अधिक अनियमितता होने पर एेसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाए। निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता के अनुसार २५ अक्टूबर से इस दिशा में कार्रवाई तेज की जाएगी और दीपावली बाद मिक्स कचरा लनेे पर रोक लगाई जाएगी। व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने की। इधर निगम एक दर्जन वार्डों में गीला कचरा नहीं लेने का प्रयोग भी शुरू करने वाला है।
मिक्स कचरा देने पर एेसे होगी कार्रवाई
स्वच्छता मिशन अंतर्गत नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कियाा है। कचरा वाहन पर कचरा कलेक्शन के लिए निगम से अनुबंधित कंपनी ग्लोबल के कर्मचारी तैनात रहते हैं। इनके अलावा अनुबंधित एनजीओ के सदस्य भी लोगों को सूखा-गीला कचरा अलग-अलग रखने की समझाइश देते हैं। कचरा निष्पादन के लिए नियुक्त कंपनी के कर्मचारी भी कचरा वाहनों के साथ कॉलोनियों में जाते हैं। यदि किसी घर से गीला-सूखा कचरा अलग-अलग कर नहीं दिया जाता तो उक्त कंपनियों के कर्मचारी उन्हें इसे पृथक कर देने की समझाइश देंगे। इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आता है तो एेसे घर से कचरा लेना बंद कर दिया जाएगा। सुधार नहीं होने, कचरा बाहर रखने आदि पर कचरा वाहन पर चलने वाले कर्मचारी नगर निगम द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी या क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक को उक्त मकान के पते की जानकारी देंगे। इसके आधार पर स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम के रसीद कट्टे के माध्यम से उक्त भवन स्वामी से जुर्माना वसूल करेगा। यह अर्थ दंड १०० से २५० रुपए तक हो सकता है।

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