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किशोरों को वाहन चलाने से रोकेगी पुलिस, होगी चालानी कार्रवाई

नाबालिग को गाड़ी देना पड़ेगा महंगा, वाहन मालिक को कोर्ट से करवाना पड़ेगी जमानत

उज्जैनAug 12, 2017 / 04:40 pm

Gopal Bajpai

patrika

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उज्जैन. यदि आप अपने पुत्र, छोटे भाई या किसी किशोर को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो ये आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसके लिए आपको न्यायालय के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। शहर में नाबालिग वाहन चालको की लगातार बढ़ती संख्या और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस इसके लिए तैयारी कर ली है, जिसके तहत नाबालिग वाहन चालकों सहित वाहन मालिक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसपी ने शहर के स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर हिदायत भी दी है।

दुर्घटनाओं का सबब बन रहे

शहर में १४ से १८ वर्ष तक किशोर सर्वाधिक दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। रश ड्राइविंग, स्टंट, रेसिंग आदि ट्रेंड के चलते किशोर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा कई दुर्घटनाओं में ये निर्दाेष लोगों की जान का कारण भी बन चुके हैं। चार दिन पहले भी नाबालिग ने कार सीखने के दौरान ५० वर्षीय वृद्धा की जान ले ली थी। इसके बाद से एसपी ने निर्णय लिया है कि किशोरों पर लगाम लगाई जाएगी। अगले सप्ताह से पुलिस इसके लिए सघन अभियान चलाएगी, जिसमें खासतौर से किशोरों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर में १२वीं तक स्कूलों को नोटिस जारी कर उनके यहां आने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल से नहीं आने दिए जाने की हिदायत दी गई है। बावजूद यदि शहर में किशोरों ने मोटरसाइकिल चलाना बंद नहीं की तो सोमवार से कार्रवाई की जाएगी।

पहले चला अभियान रहा था विफल
इस प्रकार का अभियान पूर्व में पुलिस ने चलाया था, लेकिन यह पूरी तरह से असफल साबित हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि शहर में नाबालिगों के हौसले और बुलंद हो गए। शाम को ५ बजे बाद कोठी रोड, देवास रोड, देवास-इंदौर लिंक रोड पर सैकड़ों की संख्या में नाबालिग स्टंट करते हैं। इसके अलावा रफ ड्राइविंग से रोजाना लोगों को चोट पहुंचाते हैं।

सख्ती से करेंगे कार्रवाई
एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि किशोर को वाहन देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए किशोरों पर चालानी कार्रवाई के दौरान वाहन मालिक पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पडऩे पर वाहन मालिक को न्यायालयीन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है।

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