ठेकेदार अपने साथ काम कराने महिला मजदूर ले गया…फिर यह हरकत की
500 रुपए मजदूरी देने का कहकर ठेकेदार महिला का मकान में ले गया, कोर्ट ने दी एक वर्ष की सजा
500 रुपए मजदूरी देने का कहकर ठेकेदार महिला का मकान में ले गया, कोर्ट ने दी एक वर्ष की सजा
उज्जैन। महिला मजदूर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ठेकेदार रशीद पिता युनुस, निवासी उज्जैन को न्यायालय ने एक वर्ष की कैद तथा एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि पीडि़ता ने ३ अप्रैल 2018 को थाने में रिपोर्ट लिखाई कि सुबह ९ बजे मैं और मेरा भाई उज्जैन में काम की तलाश में खड़े थे, तभी वहां पर रशीद ठेकेदार आया और बोला कि में मकान बनाने का काम करता हूं, 500 रूपये प्रतिदिन मजदूरी के दोनों भाई बहन को दूंगा। इस पर हम उसके साथ चले गये। वहॉ पर दो मंजिल मकान में प्लास्टर का काम चल रहा था। रशीद ठेकेदार ने मकान के पहली मंजिल के एक कमरे में रेत छानने का काम दिया। उसके भाई को रशीद ने रस्सी लेने के लिये दूसरी साईड पर भेज दिया था। दोपहर में लगभग १२ बजे रशीद उसे अकेली देखकर कमरे में आया और बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। वह डर के कारण चिल्लाई और उसने अपने आप को छुड़ाकर उपरी मंजिल पर जाकर उसके भाई को आवाज लगा कर बुलाया और घटना से अवगत कराया। पीडि़ता कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत करने तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी ठेकेदार को सजा सुनाई।
जहरीली शराब बेचने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की की कैद
उज्जैन। जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ मम्मा पिता अब्दुल जब्बार, निवासी राजीव मल्टी मल्टी नीलगंगा को न्यायालय ने दो अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष की कैद तथा एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है। आरोपी नूर मोहम्मद को ुपुलिस ने एक सफेद प्लास्टिक की कैन में अवैध शराब लेकर हरिफाटक ब्रिज के नीचे से पकड़ा था। वह शराब बेचने के लिए जा रहा था। उसके पास से सफेद प्लास्टिक के कैन में पांच लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बरामद हुई थी।
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