न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ महिदपुर ने आरोपी मनीष (३०) पिता दिलीप परमार निवासी ग्राम झारडा को धारा 376 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास, धारा 456 में तीन वर्ष एवं धारा 506.(2) में एक वर्ष के कठोर कारावास सहित तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि ९ मार्च २०१७ को पीडि़ता ने थाना झारड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वह शाम 8.15 बजे घर अकेली थी। उसके कमरे के बाहर थोड़ी जगह है वहां पर लोहे का दरवाजा लगा है, उसे कोई भी बाहर से खोल सकता है। पीडि़ता एक अन्य कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी आरोपी मनीष आया और लोहे के दरवाजे को बाहर से हाथ डालकर खोला और उसके बाद दरवाजा बंद करके अन्दर आ गया। उसके बाद आरोपी ने जेब से चाकू निकाला, पीडि़ता चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। थाना झारडा द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया करने के बाद न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।
जहरीला पदार्थ खाने से बुजुर्ग की मौत
उज्जैन।महाश्वेतानगर निवासी योगेंद्र (७८) पिता डॉक्टर एमपी शर्मा की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए थे, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
बकरी के भुट्टे खाने पर आपत्ति जताई तो मारपीट
उज्जैन। भाटपचनाला थाना के ग्राम बनबनी में बकरी के खेत में भुट्टे खाने पर आपत्ति जताई तो एक महिला ने दूसरी महिला से मारपीट की। पुलिस ने रामकुंवर पिता रामसिंह पंवार की रिपोर्ट पर सागर बाई पति मगनलाल बागरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।