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उमरिया

सरकारी जमीन पर कब्जा करने की लगी होड़

ढाई साल में दर्ज हुए मात्र 35 मकान

उमरियाNov 14, 2017 / 05:52 pm

Shahdol online

Competing in possession of government land

Competing in possession of government land

उमरिया. नगरपालिका क्षेत्र में बीते तीन वर्षो में सैकड़ों मकानों का निमार्ण हुआ लेकिन दर्ज हुए लगभग 35। जबकि मकान का पहले नगर एवं ग्राम निवेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए एवं नगरपालिका में नक्शा स्वीकृत होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में पिछले वर्षांे में सैकड़ों मकान बने हैं। वैसे तो नगरपालिका के रिकार्ड में कुल आठ हजार मकान दर्ज हैं। शहर में तीन-चार मंजिला मकान बन रहे हैं पर वे नगरपालिका में दर्ज नहीं है। जबकि नगरपालिका के अमले को हर उस स्थान की जानकारी रहती है, जहां मकान का निर्माण होता है।
मकानों की स्वीकृति नहीं होने से नगरपालिका को दोहरी क्षति होती है। नक्शा स्वीकृति एवं अनुमति के लिए शासन ने शुल्क भी निर्धारित किया है। बिना अनुमति निर्माण से नगरपालिका को इस शुल्क से वंचित होना पड़ता है। बाद में सम्पत्ति कर का भी नुकसान होता है। एक ओर नगरपालिका को क्षति हो रही है तो दूसरी ओर ऐसे अवैध निर्माण नपा के कर्ताधर्ताओं के लिए कमाई का साधन बनते हैं।
नगर में शासकीय जमीनों में अतिक्रमण करने होड़ मची है। शासन ने कब्जाधारियों को पट्टा देने की घोषणा की है, इसका लाभ उठाने उमरार नदी सहित शहर एवं आसपास पड़ी शासकीय जमीनों में झुग्गियों के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
पूर्व में जनसुनवाई में भी कई बार शिकायत हुई थी जिसमें आरोपित किया गया है कि उमरार नदी के किनारे भूमाफिया के इशारे पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर झुग्गी झोपडिय़ां बनाई जा
रही हैं।
तीन माह में सरपंच व सचिव बनवाएंगे शौचालय
उमरिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत विवाह के पश्चात वर पक्ष के घर पर शौचालय नहीं होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में तीन माह के अंदर शौचालय का निर्माण कराएं। योजनांतर्गत संबंधित स्थानीय निकाय के पंजीकरण अधिकारी शौचालय न होने की जानकारी मिलने पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर पक्ष के घर में शौचालय निर्माण की अनुमति देगा और विवाह, निकाह होने के बाद तीन माह के भीतर शौचालय निर्माण होने की पुष्टि भी करायेगा। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने इस बाबत गत दिवस आदेश जारी किया है।
छात्रवृत्ति हेतु आवेदन 15 नवंबर
उमरिया। भारत सरकार अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट छात्रवृत्ति देकर लाभांवित करने का निर्णय लिया गया है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण आनंदराय सिन्हा ने बताया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कममींस छात्रवृत्ति के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र 15 नवंबर तक भारत सरकार के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकेगे।

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