कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्क आदेश
उमरिया•Oct 14, 2020 / 06:46 pm•
ayazuddin siddiqui
More than 10 people will not be able to go to immersion
उमरिया. कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा, ताजिए की ऊंचाई पर पूर्व परिपत्र में उल्लेखित प्रतिबंध समाप्त करते हुए प्रतिमा, ताजिए के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30 वाय 45 फीट नियत किया गया है। ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओ, दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो आयोजकों को इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है।
मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा मूर्ति को विसर्जन स्थल पर लेजाने लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं होगी, और गरबा के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतीकात्मक रूप में अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा कलेक्टर की पुर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर के उपरांत होने वाले इन आयोजनों में संख्या की सीमा जिला प्रशासन द्वारा नियत की जा सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु दर्शन फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा। सामाजिक शैक्षणिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किये जा सकेंगे।