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उमरिया

जिपं सदस्य के लिए गुलाबी, सरपंच के लिए नीले रंग का मिलेगा मत-पत्र

पंचायत निर्वाचन को लेकर बैठक

उमरियाDec 08, 2021 / 05:49 pm

ayazuddin siddiqui

The ballot paper will be in pink for the JIP member, blue for the sarpanch

The ballot paper will be in pink for the JIP member, blue for the sarpanch

उमरिया. त्रिस्तरीय पंचायत एवं आम निर्वाचन 2021-22 संपन्न कराने के संबंध में स्टेण्ंिडग कमेटी की बैठक में कलेक्टर एवं संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में तीन चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया की जानी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आयोग द्वारा जारी आर्दश आचरण संहिता का उल्लघंन हो। कलेक्टर ने यह बात सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए आयोजित स्टैण्ंिडग कमेटी की बैठक में कही। उन्होंने बैठक में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायतों के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिले में मतदान 28 जनवरी और 16 फरवरी को दो चरणों में होंगे। पहले चरण में मानपुर तथा द्वितीय चरण में करकेली, उमरिया तथा पाली में चुनाव कराया जाएगा। उन्होंनेे बताया कि जिला पंचायत वार्ड संख्या 10 है जिसमें करकेली में 4, मानपुर में 4 तथा पाली में 2 शामिल है। इसी तरह कुल जनपद पंचायत वार्ड संख्या 64 है जिसमें करकेली के 25, मानपुर के 24 तथा पाली के 15, कुल पंचायतों की संख्या 230 है जिसमें करकेली के 107, मानपुर के 79 तथा पाली के 44, कुल पंचायतों के वार्ड की संख्या 3666 है जिसमें करकेली के 1726, मानपुर में 1313 तथा पाली के 627 तथा कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 715 है जिसमें करकेली के 316, मानपुर में 277 तथा पाली के 122 शामिल है। जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी, जनपद सदस्य का पीला, सरपंच पद का नीला और पंच पद हेतु सफेद रंग के मतपत्र का उपयोग हेागा।
मतदान के लिए 23 पहचान पत्र निर्धारित
कलेक्टर ने बताया कि मतदाताओं के पहचान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 23 पहचान पत्रों में से मतदाता को एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर आवश्यक रूप से लाना होगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यार्थी का निपेक्ष राशि के रूप में जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार रूपये, जनपद सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच पद के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए चार सौ रूपये जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यार्थी के उम्मीदवारों को इसकी आधी राशि जमा करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष में जमा कर सकेंगे। जबकि जनपद सदस्य के लिए सबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय पर और सरपंच एवं पंच के लिए संबंधित जनपद में बनाए गए कलस्टर में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। बैठक में मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा द्वारा आदर्श आचरण संहिता, एमसीसी सामान्य आचरण की जानकारी दी गई।

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