कलेक्टर ने दिए निर्देश, उल्लंघटन करने पर होगी कार्रवाई, तीन दिन के लिए दुकान की जाएगी सील
उमरिया•Aug 08, 2020 / 01:05 pm•
Ramashankar mishra
होटल व रेस्टारेंट के संचालन के लिए इन शर्तों का करना होगा पालन
उमरिया. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले में निर्धारित शर्तो के अधीन होटल एवं रेस्टोंरेंट संचालित करने ंकी अनुमति दी है। निर्धारित शर्तो में संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में पर्याप्त सेनेटाईजर एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था के साथ ही एक टेबल से दूसरी टेबल की दूरी 6 फीट रखते हुए ग्राहकों को प्रतिष्ठान में बिठाकर या संचालन की अनुमति रात्रि 9 बजे तक होगी। प्रतिष्ठान के संचालक एक पंजी संधारित करेगे जिसमें आने वाले ग्राहकों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर के साथ संपूर्ण जानकारी संकलित की जाएगी। जिसे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। उक्त शर्तो के पालन की जानकारी जिला मुख्यालय में जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को तथा अन्य स्थानों में संबंधित एसडीएम को देनी होगी। कोरोना वायरस महामारी से बचाव संबंधी उपायो का पालन नही करनें पर संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध अनुविभागीय दण्डाधिकारी , मुख्य कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित दुकान को तीन दिन के लिए सील किया जा सकेगा।