वन, राजस्व व पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
एम पी वन मित्र साफ्टवेयर के संबंध में दी गई जानकारी
वन, राजस्व व पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
उमरिया. जिला पंचायत के सभागार में एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक, राजस्व विभाग के हल्का पटवारी तथा पंचायत विभाग के सचिव, रोजगार सहायको को एमपी वन मित्र का प्रशिक्षण सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग आनंद राय सिन्हां की उपस्थिति में ई गर्वनेंस मैनेजर द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग ने बताया कि 1 जनवरी 2008 से वन अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। जंगल मे रहने वाले आदिवासी यदि 13 दिसंबर 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक लगातार काबिज है, और आजीविका के लिए निर्भर है उन आदिवासियो को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी तरह गैर आदिवासी जो 1930 से लेकर 2007 तक लगातार काबिज है, वे भी पात्र होगे। उन्होने बताया कि पात्रता के लिए उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें गांव के कोई बुजुर्ग जो यह बता सके कि वह 31 दिसंबर 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक लगातार काबिज है, आदि प्रस्तुत करना होगा।
एमपी वन मित्र का प्रशिक्षण देते हुए ई गर्वनेंस मैनेजर अरविंद रघुवंशी ने अधिकारी, समिति अध्यक्ष लागिन, प्रोफाइल अपडेट, ग्राम वन अधिकार समिति की सूची, वन अधिकार समिति तैयार प्रकाशित करने, दावेदार पंजीकरण, दावेदार लाग इन, दावा दर्ज करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, व्यक्ति गत वन अधिकार दावा आवेदन पत्र, दावे की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह अधिकारी, समिति अध्यक्ष लाग इन , प्रोफाइल अपडेट, वेरीफिकेशन, ग्राम वन अधिकार समिति का आवेदन देखने, पंजीकृत सदस्यो के लिए योजना, पंजीकृत सदस्यो की सूची, विभाग के सदस्यों की सूची, सत्यापन आवेदन, विभाग सदस्य, ग्राम वन अधिकार समिति के सदस्य, अन्य सदस्य, विकल्प , उपस्थिति दर्ज करने, व्यक्ति गत दावो की सूची, सामुदायिक दावों की सूची सहित अपलीकेशन प्रोसेस आफ्टर वेरीफिकेशन, डिविजनल लेबल आदि की जानकारी दी गई।