दुष्कर्म पीड़िता के चाचा जो तिहाड़ जेल में बंद हैै। अपनी भतीजी की शादी के लिए 60 दिनों की जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन जिला जज ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया। जबकि चाचा की तरफ से अधिवक्ता अजय गौतम जमानत के लिए दिए आवेदन में बताया था कि चाचा पर ही परिवार की जिम्मेदारी है। दुष्कर्म पीड़िता की मां और दुष्कर्म पीड़िता बीमार रहती हैं। रीति-रिवाजों को पूरा करने के लिए चाचा को 60 दिनों के लिए जमानत पर छोड़ा जाए। जिससे कि हुआ शादी की तैयारियां कर सके। उन्होंने बताया कि आगामी 21 जून को चाचा की भतीजी की शादी है। बीते गुरुवार को हुई सुनवाई में जिला जज ने जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया।
दुष्कर्म पीड़िता को मिली आर्थिक मदद
इधर शासन की तरफ से पीड़िता के परिवार को ₹3 लाख की आर्थिक मदद देने का आदेश जारी किया है। शासन नया आर्थिक मदद विचाराधीन बंदी की मृत्यु के मामले में आश्रित के परिवार को दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संस्तुति पर भुगतान किया जाएगा।