बिजली विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार
जनपद के समस्त बिजली के घरेलू एवम् नलकूप उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि बिलों में ब्याज की शत – प्रतिशत छूट 29 फरवरी को समाप्त हो रही है। योजना समाप्त होने के उपरांत सरचार्ज की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि 29 फरवरी के बाद बकाया वसूली का अभियान चलाया जाएगा। विद्युत विच्छेदन व वसूली की कार्यवाही भी की जाऐगी। साथ ही बिल जमा करने की सुविधा किस्तों में भी नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने अपने पंजीकरण के उपरांत मासिक किश्त ना जमा की हो। वे तत्काल अपनी किस्त इसी माह जमा करे। अन्यथा छूट मारी जाएगी और कनेक्शन काटकर वसूली हेतू आरसी भेज दी जाऐगी।