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प्रयागराज

शादी समारोहों में हुक्का बार का लाइसेंस नहीं

कुछ घण्टे के लिए शराब पिलाने का ही लाइसेंस देती है सरकार

प्रयागराजJan 15, 2019 / 05:02 pm

Akhilesh Tripathi

Hookah Bar License

हुक्का बार लाइसेंस

प्रयागराज. शादी व अन्य समारोहों में हुक्का बार व शराब पिलाने का लाइसेंस देने की सरकारी नीति के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि हुक्का बार व प्रतिबन्धित मादक पदार्थो का लाइसेंस नही दिया जाता। आबकारी विभाग रात में होने वाले ऐसे समारोहों में कुछ घण्टों के लिए शराब व बीयर पिलाने का ही लाइसेंस देता है। पूरी जांच व सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही आयोजक को ही लाइसेंस दिया जाता है। सरकार हुक्का बार ,चरस, अफीम, हीरोइन जैसे किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों के इस्तेमाल की छूट नही देती। शिकायत मिलने पर ऐसे लोगो पर क़ानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
कानपुर नगर के पैरेंट गार्जियन एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल कर शादी समारोहों में शराब पीने व हुक्का बार चलाने की अनुमति देने की सरकारी नीति को चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि शादी व अन्य समारोहों में शाम 7 बजे से साढ़े 10 बजे तक आयोजक को ही शराब पिलाने के लाइसेंस दिया जाता है। जबकि याची का कहना है कि इस लाइसेंस की आड़ में समारोहों में नशीले पदार्थो का सेवन किया जाता है।ऐसा अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है । हुक्का बार व शराब का खुलेआम प्रयोग महिलाओं व् बच्चो पर बुरा असर डालता है। ऐसी नीति पर रोक लगायी जाये।

मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता से सरकारी हलफनामे का जवाब देने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

BY- Court Corrospondence
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