वाराणसी

नागरिकता कानून का विरोध करने पर गिरफ्तार हुए दुधमुंही बेटी चंपक के माता-पिता सहित 56 को मिली जमानत

19 दिसम्बर को बेनिया क्षेत्र से हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनवाई के बाद दी बेल

वाराणसीJan 01, 2020 / 06:22 pm

Devesh Singh

Champak

वाराणसी. नागरिकता कानून का विरोध करने पर 19 दिसम्बर को बेनियाबाग से गिरफ्तार हुए दुधमुंही बेटी चंपक के माता-पिता सहित 56 लोगों को नये साल के पहले दिन बुधवार को जमानत मिल गयी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने का आदेश दिया है। अपर जिला जज (सप्तम) सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने कुल 56 आरोपियों को 25-25 हजार के जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की। बताते चले कि बेनियाबाग पर कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमे चंपक के माता-पिता भी थे।
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देश भर में सीएए का विरोध को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 लागू की गयी थी। दुधमुंही बेटी चंपक के माता-पिता एकता व रवि भी इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने के आरोप में रवि व एकता समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से जेल में बंद सारे आरोपी जमानत लेने के प्रयास में थे और कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत दी है। माता-पिता के जेल जाने से दुधमुंही बेटी काफी परेशान हो गयी थी। परिवार के लोगों को बच्ची को संभालना कठिन हो गया था। परिजनों ने रिहाई के लिए धरना भी दिया था और पीएम नरेन्द्र मोदी के रविन्द्रपुरी स्थित संसदीय कार्यालय में ज्ञापन भी सौपा था। इसी बीच जिला जेल की बैरक सात बी में बंद एकता ने एक मुलाकाती के जरिए घर पर पत्र भी भेजा था जिसमे कहा था कि गिरफ्तारी के समय उन्होंने पुलिस के सामने सवा साल की बेटी का हवाला दिया था लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। एकता का कहना है कि अपनी बेटी के लिए वह रोजना रोती थी। जेल में पता चला कि 30दिसम्बर को बेटी एक समाचार चैनल में रात नौ बजे दिखायी देगी। आरोप लगाया कि कारागार प्रशासन से टीवी देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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