यह भी पढ़े:-मौसम में बह रही बदलाव की बयार, धूप की बढ़ रही ताकत
सिकरौरा नरसंहार की वादिनी हीरावती देवी ने चंदौली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमे बीमारी के चलते कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने की बात कही थी। कोर्ट ने चंदौली एसपी से कहा है कि अगली सुनवाई के समय वादिनी को पर्याप्त सुरक्षा व एक चिकित्सक के साथ कोर्ट में उपस्थित कराया जाये। कोर्ट के सख्त रुख से साफ हो जाता है कि इस मामले में जल्द ही निर्णय हो सकता है। बृजेश सिंह को कोर्ट बरी कर देता है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जायेगा। कोर्ट इस मामले में बृजेश सिंह को दोषी मान लेता है तो फिर माफिया से माननीय बने बृजेश को झटका लगना तय है।
यह भी पढ़े:-सीएम योगी का संत रविदास मंदिर में दर्शन के बाद बीजेपी ने फिर खेला दलित राजनीति में मास्टर स्ट्रोक