बता दें कि प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और निर्दल प्रत्याशी जम कर पोस्टर, बैनर, हैंड बिल आदि छपवाते हैं। जगह-जगह होर्डिंग्स लगाई जाती हैं। इसके पीछे सोच रहती है कि प्रत्याशी अगर सभी तक न पहुंच पाए तो भी लोग इन प्रचार सामग्रियों के मार्फत उसे जान सके। उसका चेहरा याद रख सके। लेकिन इस बार ये सब कुछ मनमाने तरीके से नहीं हो पाएगा। प्रत्याशियों को इसका हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा।
इतना ही नहीं, सिर्फ हिसाब-किताब ही नहीं देना होगा बल्कि प्रचार सामग्री छपवाने के पहले इसकी इजाजत भी लेनी होगी। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम सुरेंद्र सिंह ने दिया है। उन्होंने केवल चुनाव लड़ने वालों और पार्टियों पर ही लगाम नहीं कसी है बल्कि प्रिंटिंग प्रेस को भी इस दायरे में लाया है। प्रिंटिंग प्रेस वालों को बताना होगा कि किस प्रत्याशी ने ने कितना ऑर्डर दिया है। शहर के लगभग ढाई सौ से अधिक प्रिंटिंग प्रेस में जिला प्रशासन ने नोटिस पहुंचा दी है। प्रेस के बाहर व अंदर तक नोटिस चस्पा कर दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के इस नए आदेश से प्रिंटिंग प्रेस वाले भी परेशान हैं। बता दें कि अब तक ऐसा नहीं होता था। चुनाव प्रचार-प्रसार को धार देने के लिए एक-एक प्रत्याशी बेहिसाब पैंफलेट, बैनर-होर्डिंग सहित अन्य सामाग्री तैयार कराता था। इससे प्रिंटिंग प्रेस वालों की अच्छी खासी इनकम भी होती थी। लेकिन इस बार तो बंदिश लगा दी गई है। आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ चाहे वह प्रत्याशी हो या संबंधित प्रिंटिंग प्रेस,कार्रवाई तय है।
चुनावी विज्ञापन और चुनाव प्रचार मैटर को एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा। विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए एसडीएम पिंडरा/एआरओ पिंडरा नोडल अधिकारी संजीव कुमार को नामित किया गया है। समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों को यह जानकारी दे दी गई है कि चुनावी विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण करा कर ही विज्ञापनों का प्रसारण-प्रचारित कराएं। इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा जिसमें विज्ञापन विवरण, इस पर होने वाले व्यय, पार्टी, प्रत्याशी का विवरण आदि भर कर ऑडियो- विजुअल की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी उपलब्ध करानी होगी।
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