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वाराणसी

ज्ञानवापी प्रकरणः परिसर में पूजा-पाठ के अधिकार मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

ज्ञानवापी प्रकरण के तहत ज्ञानावापी परिसर में पूजा-पाठ की अनुमित और हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंपे जाने के मसले पर सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सुनवाई के बाद शाम 4 बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। साथ ही वादी पक्ष को प्रतिवादी पक्ष को मुकदमें कि प्रति उपलब्ध कराने को कहा है।

वाराणसीMay 30, 2022 / 02:14 pm

Ajay Chaturvedi

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

वाराणसी. ज्ञानवापी प्रकरण के तहत ज्ञानावापी परिसर में पूजा-पाठ की अनुमित और हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंपे जाने के मसले पर सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों से 14 लोग ही मौजूद रहे।
कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को मुकदमें की प्रति सौंपने को कहा

वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दायर किया। अदालत ने वादी पक्ष को प्रतिवादियों को मुकदमे की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे में अब वादी पक्ष चार बजे शाम तक प्रतिवादी पक्ष को मुकदमें की प्रति उपलब्ध कराएगा। बता दें कि वादी पक्ष ने अदालत से सनातन धर्मियों को ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करने और वहां मौजूद आदि विश्वेश्वर की पूजा करने की अनुमति देने की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की है।
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वादी पक्ष की प्रमुख मांगे

विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह द्वारा दाखिल मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। किरण सिंह की ये 3 प्रमुख मांग हैं-
-ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो।
-ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।
-भगवान आदि विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए।

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