कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को मुकदमें की प्रति सौंपने को कहा वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दायर किया। अदालत ने वादी पक्ष को प्रतिवादियों को मुकदमे की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे में अब वादी पक्ष चार बजे शाम तक प्रतिवादी पक्ष को मुकदमें की प्रति उपलब्ध कराएगा। बता दें कि वादी पक्ष ने अदालत से सनातन धर्मियों को ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करने और वहां मौजूद आदि विश्वेश्वर की पूजा करने की अनुमति देने की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की है।
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ज्ञानवापी प्रकरणः विश्व हिंदू सेना आज दायर करेगी याचिका, जानें क्या है मांग… वादी पक्ष की प्रमुख मांगे विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह द्वारा दाखिल मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। किरण सिंह की ये 3 प्रमुख मांग हैं-
-ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो।
-ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।
-भगवान आदि विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए। ये भी पढें-
ज्ञानवापी प्रकरण : दो कोर्ट में होगी महत्वपूर्ण सुनवाई, मुकदमे की पोषणीयता पर आ सकता है फैसला, पूजा-पाठ के अधिकार पर भी होनी है सुनवाई