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वाराणसी

ज्ञानवापी मस्जिद में एसआई जांच के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कमेटी ने इसपर रोक लगाने की मांग की है।

वाराणसीApr 13, 2021 / 09:41 pm

रफतउद्दीन फरीद

Gyanwapi Masjid

फाइल चित्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी/प्रयागराज. वाराणसी की फास्ट ट्रैक के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश को मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसपर रोक लगाने की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपनी अर्जी में वाराणसी की कोर्ट पर पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई कर आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में हाईकोर्ट में मामले में फैसला रिजर्व होने का तर्क देते हुए निर्णय आने तक एएसआई को जांच का आदेश देने को गलत बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इसी मामले पर 15 मार्च को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित किया गया है।


दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीते आठ मार्च को ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। मुस्लिम पाक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का तर्क है कि मस्जिद की धार्मिक स्थिति 15 अगस्त 1947 को मस्जिद की थी और इस मुकदमे को इसी आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिये।

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