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वाराणसी

कोर्ट ने कालोनाइजर के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

जमीन खरीद और चेक बाउंस होने का प्रकरण।

वाराणसीMar 14, 2019 / 08:49 pm

Ajay Chaturvedi

कोर्ट

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वाराणसी. सारनाथ कालोनाइजर श्रीकांत मिश्रा के खिलाफ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने सारनाथ पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस श्रीकांत मिश्रा की तलाश में लगी है।
सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी कालोनाइजर के खिलाफ राजातालाब निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्त ने चेक बाउंस का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। गुप्ता के अनुसार 2015 में कालोनाइजर ने राजातालाब क्षेत्र के बंगालीपुर में ओम नगर कालोनी बनाने के नाम पर प्लाटिंग करके एक प्लाट के लिए उनके माता रुकमनी देवी से सवा लाख रुपए बतौर बयाना लिए था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी न प्लाट मिला न बयाना की राशि वापस की गई।
राजकुमार का आरोप है कि काफी दबाव बनाने पर कालोनाइजर ने उन्हें रकम के बदले चेक दिया, जो बाउंस हो गया। दिसंबर 2016 में राजकुमार ने इसके लिए कालोनाइजर को एक लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। इस पर राजकुमार ने श्रीकांत के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया। उस मामले के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने पहले कालोनाइजर श्रीकांत के खिलाफ समन और फिर जमानती वारंट जारी किया। फिर उसके पेश न होने पर कोर्ट ने 11 मार्च को श्रीकांत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जिसकी तामील के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। पीड़ित का पक्ष अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने रखा है।

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