ये भी पढें-#PatrikaNews-डीएम वाराणसी ने की ऐसी कार्रवाई कि प्रशासनिक हलके में मचा गया हड़कंप इस संबंध में डीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे लोग जिनकी आयु एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जा रही है वो जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इतना ही नहीं इस दौरान छूटे हुये नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाएंगे एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर किया जाएगा। मतदाता सूची से शत-प्रतिशत मृतक मतदाताओं/स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लीकेट मतदाताओं को फार्म-7 के माध्यम से हटाने की कार्रवाई होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए कामन सर्विस सेंटर का भी पूर्णतया सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर, 2019 तक दावे/आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2020 को होगा।
मतदान स्थलों के संबंध में डीएम ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान यदि कहीं पर सेक्शन/पार्ट, पता आदि में त्रुटि है तो उसे शुद्ध कर लिया जाय। कहीं पर अगर भवन पुराना एवं जर्जर है और आस-पास नया भवन बन गया है/उपलब्ध है तो उसमें स्थानांतरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित हो कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर मतदाताओं को 02 किमी से अधिक की दूरी तय न करना पड़े। मतदाताओं को किसी भी प्राकृतिक बाधाओं को पार न करना पड़े तथा कोई भी पोलिंग बूथ भू-तल के अतिरिक्त न हो। इस संबंध में आयोग की अपेक्षा अनुसार राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से शीघ्र सुझाव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।