scriptविदिशा ग्रीन जोन में आया, कलेक्टर ने खोला बंदिशों के साथ राहत का पिटारा | Collector opened relief box with restrictions | Patrika News
विदिशा

विदिशा ग्रीन जोन में आया, कलेक्टर ने खोला बंदिशों के साथ राहत का पिटारा

सभी दुकानें 7 घंटे खुलेंगी, भोजनालय खुलेंगे लेकिन वहां बैठकर भोजन नहीं कर सकेंगे

विदिशाMay 19, 2020 / 10:44 pm

govind saxena

vidisha

विदिशा ग्रीन जोन में आया, कलेक्टर ने खोला बंदिशों के साथ राहत का पिटारा,विदिशा ग्रीन जोन में आया, कलेक्टर ने खोला बंदिशों के साथ राहत का पिटारा

विदिशा. जिले को ग्रीन जोन में शामिल किए जाने के बाद कलेक्टर ने राहत और प्रतिबंधों के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। अब बाजार की लगभग सभी दुकानें करीब 7 घंटे खुल सकेंगी। जिले की सारी सीमाएं सील रहेंगी, बसों का संचालन भी जिले में नहीं होगा। साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले में कफ्र्यू लागू रहेगा। इसके अलावा कलेक्टर ने व्यापार महासंघ और जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद अन्य राहतों का भी शर्तों के साथ ऐलान किया है।
आज से आपको ये मिली राहत…
-खेल परिसर और स्टेडियम खिलाडिय़ों की प्रेक्टिस के लिए खुलेंगे।
– रेलवे स्टेशन की कैंटीन को संचालन की अनुमति।
– सभी सरकारी, निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति।
– अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को जाने की अनुमति।
– विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
– अभी भी शादी में कोई बारात या चल समारोह नहीं निकलेगा।
बाजार में आपको ये मिली छूट…
-किराना/ग्रोसरी दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
– आटा चक्की सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
– दवा दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
– दूध डेयरी, मिल्क पार्लर सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे।
– सब्जियां और फल हाथ ठेलों पर ही फुटकर सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक मिलेंगे।
– सभी प्रकार की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी।


रेस्टॉरेंट खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खा नहीं सकोगे
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि रेस्टॉरेंट और भोजनालय पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन उनकी किचिन संचालित होती रहेगी, जिसके माध्यम से वे होम डिलेवरी, टिफिन तथा पार्सल सेवाएं चालू रख सकते हैं। रेस्टॉरेंट/ भोजनालय पर कोई भी कुर्सी-टेबिल नहीं रखी जाएगी, न ही खाना आदि परोसा जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में रेस्टॉरेंट को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर संचालित केंटीन को संचालन की अनुमति होगी।

अभी भी बंद रहेंगे मंदिर-मस्जिद-गुरूद्वारे
कलेक्टर के आदेशों में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, उपासना स्थल जनमानस के लिए बंद रखे जाएंगे। यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक समारोह और कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

्जिम, स्कूल, कोचिंग भी नहीं खुलेंगे
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे। लेकिन ऑन लाइन तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार भी बंद रहेंगेे।

आने-जाने वालों के लिए गाइड लाइन
– जिले में संपूर्ण लॉक डाउन जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
– जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं, किसी भी माध्यम से सडक़ और रेल से जिले की सीमा मेें बाहरी लोगों का प्रवेश बिना वैध अनुमति प्रतिबंधित रहेगा।
– जिले में रहने वाले नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
-स्वास्थ्य कारणों को छोडकऱ 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं हीोगी।

वर्जन…
अभी तक पूरे लॉक डाउन में जिले के व्यापारियों और आम जनता ने पूरा सहयोग किया है। लेकिन अभी हम कोरोना मुक्त नहीं हैं, ये लड़ाई लंबी है, सभी की सुविधाओं को देखते हुए बाजार तथा अन्य कार्यों में सशर्त छूट दी गइै है। सभी से अपेक्षा है कि नियमों का पालन करते हुए कार्य करें और प्रशासन का सहयोग करें।
-डॉ पंकज जैन, कलेक्टर विदिशा

Home / Vidisha / विदिशा ग्रीन जोन में आया, कलेक्टर ने खोला बंदिशों के साथ राहत का पिटारा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो