मावा, मसाला, टॉफी, पॉपकोर्न, दही, सॉस, घेवर, गुलाबजामुन पावडर, आईस कैंडी आदि। छह माह की सजा का तक है प्रावधान
मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री बेचते पाए जाने पर छह माह की सजा के साथ ही 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद बाजार में कई व्यापारियों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
वि दिशा की श्यामा डेयरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए दही का सेंपल भोपाल लैब में फेल होने पर एडीएम कोर्ट में मामला पेश हुआ। जहां एडीएम ने संचालक कृष्णपाल यादव के खिलाफ 5 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की। इसी प्रकार ग्यारसपुर में हाइवे ट्रीट के यहां का पनीर सेंपल में फेल होने पर जवाहरलाल जैन के खिलाफ 6 हजार, शमशाबाद में मानस आईस फैक्ट्री की आइसकैंडी का सेंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट द्वारा संचालक गोविंद के खिलाफ 25 हजार, सिरोंज की मां शीतला स्वीट्स से लिया गया मावा जांच में फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 4 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई अशोक नेमा के खिलाफ की। इसी प्रकार सिरोंज में ही सनब्बर किराना दुकान की टॉफी का सेंपल फेल होने पर सलीम शाह के खिलाफ 4 हजार, विदिशा में बछेरिया फूड्स से लिया गया कार्बाइड का सेंपल फेल होने पर मूलचंद बछैरिया के खिलाफ 10 हजार, लटेरी में दीपक किराना स्टोर से लिया गया मसाला का सेंपल फेल होने पर हीरालाल अहिरवार के खिलाफ 3 हजार, सिरोंज में गंगाप्रसाद एंड संस से लिया गया पोपकार्न का सेंपल फेल होने पर शरद नेमा के खिलाफ 10 हजार, सिरोंज में ही अमित जैन की दुकान का गुलाबजामुन का पावडर मिलावटी पाए जाने पर उनके खिलाफ 5 हजार के जुर्माने की कार्रवाई की गई। गंजबासौदा में ताशु किराना स्टोर का मसाला का सेंपल फेल होने पर विवेक जैन के खिलाफ 6 हजार के जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार गंजबासौदा में हंसराज किराना के यहां का सांस फेल होने पर दीपक बाधवानी के खिलाफ 7 हजार के जुर्माने की कार्रवई की गई।
-एडलिन पन्ना, खाद्यसुरक्षा अधिकारी, विदिशा
-डॉ. शशि ठाकुर, सीएमएचओ, विदिशा