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जिले में हर माह खाद्य सामग्री का एक सेंपल हो रहा फेल

बाजार में धड़ल्ले से बिक रही मिलावटी खाद्य सामग्री, अधिकारियों की कार्रवाई में खुलासा

विदिशाMar 03, 2019 / 11:25 pm

Krishna singh

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Sale of duplicate food ingredients

अनिल सोनी . विदिशा. जिले में इन दिनों मिठाई, मसाला, दही के साथ ही विभिन्न प्रकार की खुली और पैक खाद्य सामग्री मिलावट कर बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका खुलासा विगत वर्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य सामग्री के विभिन्न सेंपल से हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार हर माह एक से दो खाद्य सामग्री का सेंपल फेल हुआ और इन सभी पर एडीएम कोर्ट द्वारा अर्थदंड की कार्रवाई की गई। वहीं कुछ मामले सीजेएम कोर्ट में भी विचाराधीन हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिलेभर में होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ता दुकानों, किराना दुकान आदि से खुली और पैक खाद्यसामग्री के कुल 225 सेंपल लेकर जांच के लिए भोपाल लैब में भेजे। जहां 17 सेंपल फेल होने पर यह मामले एडीएम कोर्ट में दिए गए। जहां से 12 मामलों में एडीएम कोर्ट ने करीब 95 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की है।
इन खाद्यसामग्री के सेंपल हुए थे फेल
मावा, मसाला, टॉफी, पॉपकोर्न, दही, सॉस, घेवर, गुलाबजामुन पावडर, आईस कैंडी आदि।

छह माह की सजा का तक है प्रावधान
मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री बेचते पाए जाने पर छह माह की सजा के साथ ही 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद बाजार में कई व्यापारियों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
इन पर हुई जुर्माने की कार्रवाई
वि दिशा की श्यामा डेयरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए दही का सेंपल भोपाल लैब में फेल होने पर एडीएम कोर्ट में मामला पेश हुआ। जहां एडीएम ने संचालक कृष्णपाल यादव के खिलाफ 5 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की। इसी प्रकार ग्यारसपुर में हाइवे ट्रीट के यहां का पनीर सेंपल में फेल होने पर जवाहरलाल जैन के खिलाफ 6 हजार, शमशाबाद में मानस आईस फैक्ट्री की आइसकैंडी का सेंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट द्वारा संचालक गोविंद के खिलाफ 25 हजार, सिरोंज की मां शीतला स्वीट्स से लिया गया मावा जांच में फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 4 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई अशोक नेमा के खिलाफ की। इसी प्रकार सिरोंज में ही सनब्बर किराना दुकान की टॉफी का सेंपल फेल होने पर सलीम शाह के खिलाफ 4 हजार, विदिशा में बछेरिया फूड्स से लिया गया कार्बाइड का सेंपल फेल होने पर मूलचंद बछैरिया के खिलाफ 10 हजार, लटेरी में दीपक किराना स्टोर से लिया गया मसाला का सेंपल फेल होने पर हीरालाल अहिरवार के खिलाफ 3 हजार, सिरोंज में गंगाप्रसाद एंड संस से लिया गया पोपकार्न का सेंपल फेल होने पर शरद नेमा के खिलाफ 10 हजार, सिरोंज में ही अमित जैन की दुकान का गुलाबजामुन का पावडर मिलावटी पाए जाने पर उनके खिलाफ 5 हजार के जुर्माने की कार्रवाई की गई। गंजबासौदा में ताशु किराना स्टोर का मसाला का सेंपल फेल होने पर विवेक जैन के खिलाफ 6 हजार के जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार गंजबासौदा में हंसराज किराना के यहां का सांस फेल होने पर दीपक बाधवानी के खिलाफ 7 हजार के जुर्माने की कार्रवई की गई।
वर्ष 2018 में कुल 225 खाद्य सामग्री के सेंपल लेकर भोपाल लैब में भेजे। जहां 17 सेंपल अमानक और मित्थ्या पाए जाने पर यह मामले एडीएम कोर्ट में दिए गए। जिनमें से 12 पर जुर्माने की कार्रवाई कर दी गई है। पांच मामले विचाराधीन हैं। वहीं दो मामले सीजेएम कोर्ट में चल रहे हैं।
-एडलिन पन्ना, खाद्यसुरक्षा अधिकारी, विदिशा
किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावट हानिकारक है। उसके आधार पर उसका असर शरीर पर पड़ता है। मिलावटी खाद्य सामग्री से किडनी खराब होने के साथ ही कैंसर जैसे खतरनाक रोग तक हो सकते हैं।
-डॉ. शशि ठाकुर, सीएमएचओ, विदिशा

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