हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा-पति के इस आधार को लेकर दाखिल की गई तलाक की अर्जी को हाईकोर्ट कैसे स्वीकार कर सकता है और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। पति ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी शादी 2004 में हुई थी। इसके बाद तीन माह तक साथ रहने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने 2006 में याचिका दाखिल की थी। जिसे 2009 में निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए तलाक की मांग की गई है।
सबसे अजीब बात यह रही कि, पति ने अपनी याचिका में कहा है कि वह पत्नी को लेकर ‘मै हूं ना’ फिल्म देखने गया था और फिल्म के दौरान हुए इंटरवल में पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक लेने से मना कर दिया। इसके जवाब में पत्नी ने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि उसके पति ने कभी उसे अपनाने की कोशिस नहीं की। इस पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर याचिका खारिज करते हुए कहा कि भले ही दोनों 14 साल से अलग रह रहे हैं लेकिन इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता।