scriptनाबालिग को होटल में ले जाकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा | boy who raped Minor girl sentenced to 10 years imprisonment by Court | Patrika News
इंदौर

नाबालिग को होटल में ले जाकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

22 वर्षीय आरोपित युवक नाबालिग किशोरी को डरा धमकाकर अपनी गाड़ी पर बैठाकर सरवटे स्थित एक होटल में ले गया था और वहां जाकर दुष्कर्म किया।

इंदौरAug 12, 2016 / 10:12 pm

Narendra Hazare

rape with minor

sentenced to 10 years imprisonment

(फाइल फोटो।)

इंदौर। 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी को धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 22 वर्षीय आरोपित युवक नाबालिग किशोरी को डरा धमकाकर अपनी गाड़ी पर बैठाकर सरवटे स्थित एक होटल में ले गया था और वहां जाकर दुष्कर्म किया। विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्त ने सूरज उर्फ सोनू वर्मा पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।


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अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहनलाल बागोरा के मुताबिक अहिल्या माता कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग किशोरी 29 जुलाई 2015 को शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी 60 न्यू देवास रोड पर रहने वाला सूरज उर्फ सोनू उसके पास आया और उससे फ्रेंडशिप करने को कहा। मना करना पर उसने कहा यदि मेरे साथ नहीं चली तो तेरे पिता की हत्या कर दूंगा। घबरा कर पीडि़ता उसकी एक्टिवा पर बैठ गई।


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सूरज उसे लेकर सरवटे के एमएस होटल ले गया और वहां के रूम में दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे वापस घर से कुछ दूर छोड़ दिया। लड़की ने इसकी जानकारी परिजनों को दी तब तुकोगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने भादंवि की धारा 366, 376 के तहत चालान पेश किया। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों धाराओं में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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